पीएनबी घोटाला: मेहुल चौकसी की कंपनी के शीर्ष अधिकारी को नहीं मिली जमानत

PNB scam

सीबीआई की विशेष अदालत ने करोड़ों रूपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में गिरफ्तार गीतांजलि समूह के उपाध्यक्ष विपुल चितालिया की जमानत याचिका शुक्रवार को यहां खारिज कर दी।

मुंबई। सीबीआई की विशेष अदालत ने करोड़ों रूपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में गिरफ्तार गीतांजलि समूह के उपाध्यक्ष विपुल चितालिया की जमानत याचिका शुक्रवार को यहां खारिज कर दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चितालिया को मार्च 2018 में गिरफ्तार किया थाा। चितालिया ने उसके बाद दूसरी बार जमानत याचिका दायर की थी।

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विशेष सीबीआई न्यायाधीश वी सी बर्डे ने जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि गीतांजलि समूह के मालिक और फरार आरोपी मेहुल चोकसी के साथ चितालिया फर्जी लेनदेन के जरिए धोखाधड़ी का प्रमुख साजिशकर्ता था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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