RBI ने लोकनेते आरडी क्षीरसागर सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया

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आरबीआई की अनुमति के बिना बैंक न तो किसी प्रकार का नया ऋण दे सकेगा, न ही पुराने ऋण का नवीनीकरण कर सकेगा। इसके अलावा बैंक किसी तरह का निवेश नहीं करेगा, कोई नई देनदारी नहीं लेगा और न ही कोई भुगतान करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नासिक जिले में स्थित लोकनेते आरडी (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। बैंक में हुए कुछ घटनाक्रमों के चलते गंभीर पर्यवेक्षण संबंधी चिंताओं के कारण आरबीआई ने जमा निकासी पर रोक सहित कई पाबंदियां लगाई हैं।

आरबीआई ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि पाने के हकदार होंगे। बैंक पर लगाए गए ये प्रतिबंध मंगलवार को कारोबार समाप्त होने के बाद से प्रभावी हो गए हैं।

आरबीआई की अनुमति के बिना बैंक न तो किसी प्रकार का नया ऋण दे सकेगा, न ही पुराने ऋण का नवीनीकरण कर सकेगा। इसके अलावा बैंक किसी तरह का निवेश नहीं करेगा, कोई नई देनदारी नहीं लेगा और न ही कोई भुगतान करेगा।

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