इस रियल स्टेट पर SEBI ने लगाया 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना, अवैध फंड जुटाने का लगा आरोप

SEBI

सेबी ने कल्पबट रीयल एस्टेट, निदेशकों पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।सेबी ने बृहस्पतिवार को आदेश में कहा कि उसने कंपनी और निदेशकों को सेबी अधिनियम और धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार गतिविधियों की रोकथाम नियमों (पीएफयूटीपी) के उल्लंघन का दोषी पाया।

नयी दिल्ली।  भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)ने अवैध तरीके से धन जुटाने के लिए कल्पबट रीयल एस्टेट लिमिटेड और उसके निदेशकों पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बाजार नियामक सेबी ने यह जुर्माना कंपनी और निदेशकों के अवैध सामूहिक योजना के माध्यम से 31 मार्च 2013 को 15.65 करोड़ रुपये जुटाने पर लगाया है। कंपनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत 2,338 निवेशकों से यह राशि जुटायी थी। सेबी ने कंपनी को जुलाई 2014 में अवैध रूप से जुटायी गयी 15 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निवेशकों को 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया था।

इसे भी पढ़ें: संसदीय समिति के सामने फेसबुक हुआ पेश, डेटा सुरक्षा मामले में पूछे गए कड़े सवाल

इसके अलावा कंपनी और उसके निदेशकों पर चार साल तक शेयर बाजार में काम करने पर रोक लगा दी गई। सेबी ने बृहस्पतिवार को आदेश में कहा कि उसने कंपनी और निदेशकों को सेबी अधिनियम और धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार गतिविधियों की रोकथाम नियमों (पीएफयूटीपी) के उल्लंघन का दोषी पाया। इसके लिए सेबी ने कंपनी और उसके निदेशकों पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी के नियमानुसार इस तरह सामूहिक तौर पर धन जुटाने के लिए उसकी अनुमति लेना अनिवार्य है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़