SEBI ने रवि किरण रियल्टी इंडिया, प्रवर्तकों की संपत्तियां बेचीं

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मार्च, 2016 में सेबी ने कंपनी को निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश दिया था। हालांकि, वह ऐसा करने में विफल रही और इसके बाद नियामक ने कंपनी और उसके प्रवर्तकों या निदेशकों के खिलाफ वसूली की प्रक्रिया शुरू की।

नयी दिल्ली, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए ऑनलाइन नीलामी के जरिये रवि किरण रियल्टी इंडिया लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों से संबंधित संपत्तियों को 1.66 करोड़ रुपये में बेच दिया है। सेबी ने एक नोटिस में कहा कि पश्चिम बंगाल में स्थित इसकी तीन संपत्तियों को विशोधन डेवलपर्स को बेचा गया है।

14 फरवरी को हुई ई-नीलामी में विशोधन डेवलपर्स सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी। नियामक निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए रवि किरण रियल्टी इंडिया और उसके प्रवर्तकों की संपत्तियों की नीलामी कर रहा है।

कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम मानदंडों का पालन किए बिना 1,176 लोगों को विमोचन योग्य तरजीही शेयर (आरपीएस) जारी करके धन जुटाया था। मानदंडों के तहत कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों को मान्यता प्राप्त बाजार में सूचीबद्ध करना आवश्यक था क्योंकि शेयर 50 से अधिक व्यक्तियों को जारी किए गए थे। अन्य बातों के अलावा, एक विवरणिका दाखिल करना भी आवश्यक था, जो वह करने में विफल रही।

मार्च, 2016 में सेबी ने कंपनी को निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश दिया था। हालांकि, वह ऐसा करने में विफल रही और इसके बाद नियामक ने कंपनी और उसके प्रवर्तकों या निदेशकों के खिलाफ वसूली की प्रक्रिया शुरू की।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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