उच्चतम न्यायालय ने एस्सार स्टील के दिवाला एवं ऋणशोधन मामले में की सुनवाई

supreme-court-hearing-in-essar-steel-s-bankruptcy-and-lending-case
[email protected] । Jul 22 2019 12:59PM

उच्चतम न्यायालय ने एस्सार स्टील के दिवाला एवं ऋणशोधन मामले में यथास्थिति बनाये रखने का सोमवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति आर.एफ.नरीमन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि निगरानी समिति मामले की सात अगस्त को होने वाली सुनवाई तक अपना काम जारी रखेगी।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एस्सार स्टील के दिवाला एवं ऋणशोधन मामले में यथास्थिति बनाये रखने का सोमवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति आर.एफ.नरीमन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि निगरानी समिति मामले की सात अगस्त को होने वाली सुनवाई तक अपना काम जारी रखेगी।

इसे भी पढ़ें: नीति आयोग की कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करे, फंड आवंटन को शक्ति दें: RBI पूर्व डिप्टी गवर्नर

कर्जदाताओं की समिति ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के चार जुलाई के फैसले को चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय में समिति की अपील पर सुनवाई चल रही है।

इसे भी पढ़ें: नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने किया झरिया कोयला क्षेत्र का दौरा

एनसीएलएटी ने कर्ज में फंसी कंपनी एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिये आर्सेलर मित्तल की 42 हजार करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दे दी थी। कर्जदाताओं की समिति ने इसके विरोध में उच्चतम न्यायालय में अपील की है। एस्सार स्टील के ऊपर 54,547 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़