ट्राई की संशोधित एसएमपी परिभाषा पर टीडीसैट की रोक

दूरसंचार न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने बाजार बिगाड़ू कीमतों को लेकर ट्राई के एक आदेश पर रोक लगा दी जिसे पुरानी कंपनियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है।
नयी दिल्ली। दूरसंचार न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने बाजार बिगाड़ू कीमतों को लेकर ट्राई के एक आदेश पर रोक लगा दी जिसे पुरानी कंपनियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। दूरसंचार विवाद निपटान व अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने अपने आदेश में खंडवार पेशकशों की सूचना देने व बाजार बिगाड़ू कीमतों के लिए महत्वपूर्ण बाजार अधिकार जांचने की नयी परिभाषा संबंधी ट्राई के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। हालांकि टीडीसैट ने कहा है कि वह विश्लेषण के लिए 'खंडवार’ रियायतों या छूटों का ब्यौरा मांग सकता है।
न्यायाधिकरण का कहना है कि हालांकि इसके आधार पर कोई जुर्माना उसके आगामी आदेश तक नहीं लगाया जाए। टीडीसैट ने भारती एयरटेल व आइडिया सेल्यूलर की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश में यह व्यवस्था दी। खंडवार पेशकशों से आशय उन शुल्क दर योजनाओं से है जो कंपनियां अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर पेश करती है। टीडीसैट ने कहा है, सम्बद्ध आदेश के खुलासा जरूरतों व महत्वपूर्ण बाजार भागीदार (एसएमपी) परिभाषा से जुड़े प्रावधानों पर रोक लगाई जाती है। आइडिया व एयरटेल ने ट्राई के 16 फवरी 2018 के आदेश को टीडीसैट में चुनौती दी है।
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