हिमाचल प्रदेश में एक साल लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी अब जीपीएफ के लिए होंगे पात्र

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हिमाचल प्रदेश में एक साल लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी अब सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इसके लिए जीपीएफ नियमों में संशोधन किया।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में एक साल लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी अब सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इसके लिए जीपीएफ नियमों में संशोधन किया। अंशदायी पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

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शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार प्रशिक्षु और परिवीक्षाधीन को इस नियम के तहत अस्थायी सरकारी सेवक माना जाएगा और नियमित रिक्तियों के बदले नियुक्त तथा एक वर्ष से अधिक समय तक सेवा देने वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारी भी जीपीएफ की सदस्यता के लिए पात्र होंगे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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