अगर आप भी हैं किसान सम्मान निधि के पात्र तो कर लीजिये ये काम, वर्ना लटक जाएगी आपकी किश्त

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केंद्र सरकार की स्कीम है इसका ऐलान 1 फरवरी 2019 के आए बजट में किया गया था। इस स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को हर साल 6000 रूपये दिए जाते हैं। ऐसे किसान परिवार जिनके कुल जमीन 2 हेक्टेयर तक होती है उन परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है।

अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए यह जरूरी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि की दशवीं किश्त का  इंतजार कर रहे 12 करोड़ से अधिक लाभार्थीयों की किसान सम्मान निधि योजना में मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत आपको पैसा तभी प्राप्त होगा जब आप e-kyc पूरा कर लेंगे। बिना इसके पूरा किए आप की किश्त लटक सकती है। सरकार ने e-kyc को  अनिवार्य कर दिया हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त 15 दिसंबर तक जारी की जाएगी।

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सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों के लिए e-kyc  को अनिवार्य कर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर कहा गया है कि आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए किसान कॉर्नर में e-kyc पर क्लिक करें। और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम सीएसई केंद्रों पर  संपर्क करना होगा। वैसे आप चाहे तो इसे मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर आदि के जरिए भी पूरा कर सकते हैं।

e-kyc  करने के लिए स्टेप्स

सबसे पहले आपको https://pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाना होगा

दाएं हाथ पर आपको कई टैब्स मिलेंगे सबसे ऊपर केवाईसी लिखा होगा आपको इस पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद इसमें आपको अपना आधार नंबर और इमेज कोड डालकर सर्च बटन दबाना होगा।

इसके बाद आपको वह मोबाइल नंबर डालना होगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। और साथ ही ओटीपी भी डालें।

अगर सारी इनफार्मेशन ठीक रही तो ई केवाईसी हो जाएगी वरना इनवेलिड बता दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप आधार सेवा केंद्र पर इसे ठीक करा सकते हैं।

 कौन नहीं पा सकता किसान सम्मान निधि

अगर आपके परिवार में कोई टैक्स पर है तो आप किसान सम्मान निधि पानी के पात्र नहीं है। जो कृषि खेती योग्य जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे काम में कर रहे हैं उन्हें भी किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। अगर किसी किसान का खेत उसके नाम नहीं है और वह दूसरे के खेत में काम कर रहा है तो वह भी किसान सम्मान निधि के योग्य नहीं है।

अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वह रिटायर सरकारी कर्मचारी, विधायक या पूर्व सांसद रहा हो उसे भी इस निधि के योग्य नहीं माना जाएगा। इस कड़ी में प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या इनके परिवार के लोग जो भी खेत के मालिक हैं। लेकिन अगर उन्हें 10,000 से अधिक मासिक पेंशन मिलती है तो वह भी इस सम्मान निधि के पात्र नहीं है।

पीएम किसान सम्मान निधि

केंद्र सरकार की स्कीम है इसका ऐलान 1 फरवरी 2019 के आए बजट में किया गया था। इस स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को हर साल 6000 रूपये दिए जाते हैं। ऐसे किसान परिवार जिनके कुल जमीन 2 हेक्टेयर तक होती है उन परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है। किसान को 2000 हज़ार रुपये की तीन किश्त में यह पैसा दिया जाता है। यह पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिये सीधा किसानों के खाते में डाल दिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक, इस स्कीम से 12 करोड से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा।  पीएम किसान योजना की वेबसाइट के मुताबिक यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है।

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