बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रवेश के आरोप में 23 साल का यूट्यूबर गिरफ्तार, वीडियो बनाकर किया था फर्जी दावा

Vikas Gowda
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रेनू तिवारी । Apr 18 2024 6:01PM

पुलिस के अनुसार, विकास गौड़ा, जिनके यूट्यूब चैनल पर 1.13 लाख से अधिक ग्राहक हैं, ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में प्रवेश किया, एक वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में झूठा दावा किया कि उन्होंने पूरा दिन वहां बिताया।

समाचार एजेंसी ने बताया कि बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पूरा दिन बिताने का दावा करने वाले एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, विकास गौड़ा, जिनके यूट्यूब चैनल पर 1.13 लाख से अधिक ग्राहक हैं, ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में प्रवेश किया, एक वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में झूठा दावा किया कि उन्होंने पूरा दिन वहां बिताया। पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु के येलहंका निवासी 23 वर्षीय गौड़ा ने 7 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे चेन्नई जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान का टिकट लेकर हवाई अड्डे में प्रवेश किया।

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पुलिस के मुताबिक, वह "जानबूझकर" फ्लाइट में नहीं चढ़ा और इसके बजाय, अपने मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए हवाई अड्डे पर घूम रहा था। 12 अप्रैल को, गौड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने हवाई अड्डे पर पूरा दिन बिताया और सुरक्षा की अनदेखी करते हुए हवाई अड्डे के कई क्षेत्रों में प्रवेश किया। बाद में वीडियो को उनके चैनल से हटा दिया गया।

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एक पुलिस अधिकारी ने  बताया "उन्होंने हवाई अड्डे में प्रवेश किया, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल -2 पर सुरक्षा जांच को मंजूरी दे दी और बोर्डिंग लाउंज की ओर चले गए। लेकिन विमान में चढ़ने के बजाय, वह हवाई अड्डे के परिसर में इधर-उधर घूम रहे थे और हवाई अड्डे पर लगभग छह घंटे बिताए।"

अधिकारी ने आगे कहा कि बाद में गौड़ा यह दावा करते हुए हवाई अड्डे से चले गए कि उनकी उड़ान छूट गई है। चूंकि उसके पास वैध टिकट और बोर्डिंग पास था, इसलिए सुरक्षाकर्मियों को उस पर शक नहीं हुआ। प्रारंभिक पूछताछ के अनुसार, गौड़ा ने पुलिस को बताया कि उसने प्रचार के लिए ऐसा किया और कथित वीडियो में उसके दावे अतिशयोक्ति थे।

मामला सामने आने के बाद हवाई अड्डे की सुरक्षा देखने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने गौड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने कहा, शिकायत के आधार पर, गौड़ा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (सार्वजनिक उत्पात मचाने वाले बयान) और 448 (घर में अतिक्रमण) के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि गौड़ा को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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