साक्षात्कारः कानूनविद् से समझिये- क्या सुप्रीम कोर्ट कृषि कानून को रद्द कर सकता है?

ashwani dubey

भारतीय संविधान के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और कानून की व्याख्या करने की शक्ति है। संविधान न्यायालयों को किसी कानून के निर्धारण का निर्देश देने की या रद्द करने की शक्ति नहीं देता है।

किसानों का आंदोलन केंद्र सरकार के लिए चुनौती बन गया है। रोकने के लिए सरकार हर तरीके की कोशिशें कर चुकी है। लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे। किसान-सरकार के बीच बढ़ते गतिरोध को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है। कोर्ट ने फिलहाल सरकार के बनाए तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। आगे क्या कोर्ट के माध्यम से कोई हल निकल सकेगा? या फिर आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इन्हीं तमाम सवालों का पिटारा लेकर डॉ. रमेश ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी दुबे से कानूनी पहलूओं पर विस्तृत बातचीत की। पेश बातचीत के मुख्य हिस्से।  

सवालः सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से कुछ हल निकलेगा?

केंद्र और किसानों के बीच गतिरोध के लिए सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप दोनों पक्षों के हित में है। सुप्रीम कोर्ट की समिति के चार सदस्य कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी हैं, साथ ही शेतकरी संगठन के अनिल घनवत और भारतीय किसान यूनियन के एक गुट के नेता भूपिंदर सिंह मान हैं जिन्होंने खुद को अलग कर लिया है। समिति के सभी सदस्य विशेषज्ञ हैं और बुद्धिजीवी हैं। वह किसानों की भलाई के लिए भी काम करते आए हैं और मुझे लगता है इस मामले में भी वह निष्पक्ष जांच करेंगे, ताकि वह स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों की चीजों को स्पष्ट कर पाएं और दोनों पक्षों से तथ्यों पर विचार करके रिपोर्ट बनाएंगे ताकि अदालत एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंच सके।

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सवालः कानूनों के हिसाब से क्या केंद्र सरकार के बनाए कानून को न्यायालय निरस्त कर सकता है?

उत्तर- न्यायालयों के पास संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उसके प्रावधान असंवैधानिक न हों। कोर्ट भारत में कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। कानून बनाना संसद और राज्य विधानसभाओं का काम है। बहुत प्रसिद्ध निर्णय गेंदा राम बनाम एमसीडी में कहा गया है, यह शक्तियों के पृथक्करण के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए कहा जा सकता है जो बताता है कि कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका को एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। भारतीय संविधान के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और कानून की व्याख्या करने की शक्ति है। संविधान न्यायालयों को किसी कानून के निर्धारण का निर्देश देने की या रद्द करने की शक्ति नहीं देता है।

सवालः तीनों कृषि कानूनों पर लगाई सुप्रीम कोर्ट की लगाई रोक को कैसे देखते हैं आप?

उत्तर- सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। मैं शीर्ष अदालत के फैसले का पूरी तरह से सम्मान करता हूं, भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि शीर्ष अदालत भी तीन कृषि कानूनों की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन कर रही है। तीन कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता के बारे में याचिकाओं का जत्था दाखिल किया गया है। अब समिति मौके पर जाएगी और किसान, प्रदर्शनकारियों के विचार प्राप्त करने की कोशिश करेगी और दोनों पक्षों की समीक्षा करेगी और उचित अनुसंधान और निष्कर्षों के बाद समिति अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी, फिर अदालत उचित कदम उठाएगी।

सवालः कमेटी में शामिल सदस्यों के नाम पर किसान नेताओं का विरोध भी हो रहा है? 

उत्तर- हां, विरोध करने वाले भ्रमित हैं, यहां तक कि समिति के सभी सदस्य बुद्धिजीवी हैं, जो सामाजिक हैं। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, लंबे समय से कृषि सुधारों के पैरोकार रहे हैं, इससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा। बलबीर सिंह राजेवाल, जो पंजाब में भारतीय किसान यूनियन के अपने गुट के प्रमुख हैं, वह किसानों की वास्तविक समस्या को समझेंगे क्योंकि वह किसानों और उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं, अन्य सदस्य भी अच्छी तरह से योग्य और अनुभवी हैं और उनकी नियुक्ति मुख्य नयायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी परिदृश्यों के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ होने के बाद की गयी है, इसलिए समिति जो भी रिपोर्ट बनाएगी बिना पक्षपात और बिना किसी गतिरोध के सभी पहलुओं की निष्पक्षता से जांच करके बनाएगी।

सवालः आप क्या सोचते हैं केंद्र का निर्णय कृषि हित में है?

उत्तर- देखिये, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। न्यायालय का फैसला सर्वोच्च होगा। तीनों कानून के कुछ फायदे ये हैं कि किसान एक स्वतंत्र और अधिक लचीली प्रणाली की ओर बढ़ेंगे। मंडियों के भौतिक क्षेत्र के बाहर उपज बेचना किसानों के लिए एक अतिरिक्त विस्तृत चैनल होगा। नए बिल में कोई बड़ा कठोर बदलाव नहीं लाया गया है, केवल मौजूदा सिस्टम के साथ काम करने वाला एक समानांतर सिस्टम है। इन बिलों से पहले, किसान अपनी उपज पूरी दुनिया को बेच सकते हैं, लेकिन ई-एनएएम प्रणाली के माध्यम से। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, जो विरोध के तहत तीन बिलों में से एक है, किसानों के डर को दूर करता है कि किसानों से खरीदने वाले व्यापारियों को ऐसे स्टॉक रखने के लिए दंडित किया जाएगा जो अधिक समझा जाता है और किसानों के लिए नुकसान पहुंचाता है।

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सवालः कानून अच्छे हैं, तो फिर सरकार किसानों को समझाने में विफल क्यों हुई?

उत्तर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी और सरकारी खरीद जारी रहेगी। वहीं कृषि मंत्री ने कहा था कि पिछली सरकारों ने वास्तव में एमएसपी के लिए एक कानून लाना अनिवार्य नहीं समझा। मौजूदा एपीएमसी प्रणाली में, किसानों को एक व्यापारी (मंडियों के माध्यम से) के लिए जाना अनिवार्य है ताकि उपभोक्ताओं और कंपनियों को अपनी उपज बेच सकें और उन्हें अपनी उपज के लिए न्यूनतम विक्रय मूल्य प्राप्त हो। यह बहुत ही पुरानी प्रणाली थी जिसने व्यापारियों और असुविधाजनक बाजारों के नेतृत्व में एक कार्टेल के उदय को प्रभावित किया है जिसके कारण किसानों को उनकी उपज के लिए एमएसपी (बहुत कम कीमत) का भुगतान किया जाता है। बावजूद इसके मुझे लगता है सरकार किसानों को कानून के फायदों के संबंध में ठीक से बता नहीं पाई। कुछ भी हो आंदोलन का हल अब निकलना चाहिए।

-जैसा डॉ. रमेश ठाकुर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी दुबे ने कहा।

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