जानिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYMY) के तहत आपको मात्र 55-200 रुपये में कैसे मिलेगी 3000 पेंशन?

PM SYMY एक “केंद्रीय क्षेत्र की पेंशन योजना” है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (रेहड़ी पटरी वाले, मजदूर, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, एग्रीकल्चर वर्कर आदि) के लिए 2019 में शुरू की गई थी। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय चलाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन फंड के रूप में काम करता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM SYMY) असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिकों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। वो भी तब, जब आपने लगभग 55–200 रुपये प्रति माह इस फंड में योगदान दिया हो, जो कि उम्र के हिसाब से निर्धारित है। फिर इसमें सरकार आपके योगदान के बराबर ही अतिरिक्त राशि जमा करती है, जिससे लंबे समय में 3000 ₹ प्रतिमाह की पेंशन व्यवस्था बनती है।
# समझिए, PM SYMY क्या है? यह किसके लिए है?
PM SYMY एक “केंद्रीय क्षेत्र की पेंशन योजना” है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (रेहड़ी पटरी वाले, मजदूर, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर, एग्रीकल्चर वर्कर आदि) के लिए 2019 में शुरू की गई थी। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय चलाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन फंड के रूप में काम करता है।
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# जानिए, आखिर महज 55 रुपये में 3000 रुपये की पेंशन कैसे?
दरअसल, PM SYMY में आपकी प्रवेश आयु (Entry Age) के हिसाब से आपको मासिक योगदान 55 से 200 रुपये के बीच देना होता है; जिसके बाद सरकार उतनी ही राशि आपके लिए जमा करती है, यानी कुल 110 से 400 रुपये प्रति माह तक फंड में जाता है। जैसे: अगर आप 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो आप 55 रुपया/माह, और सरकार 55 रुपया/माह देती है (कुल 110 रुपया)। इस तरह लगभग 20–40 साल तक श्रमिक से योगदान लिया जाता है, जिससे 60 साल की उम्र तक पैसे ब्याज सहित बढ़ जाते हैं और फिर पेंशन के रूप में 3000 रुपये/माह वापस आते हैं। कहने का तातपर्य यह कि जितनी कम उम्र में आप जुड़ते हैं, फंड को उतने ज्यादा साल के लिए ब्याज लगता है, इसलिए आपका अपना मूल योगदान बहुत कम (जैसे 55 रुपये) ही रह जाता है, लेकिन लंबे समय में यह 3000 ₹/माह तक पहुँच जाता है। वर्तमान में यह योजना 18–40 साल के असंगठित श्रमिकों के लिए खुली है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है और जो EPFO, ESIC या NPS के सदस्य नहीं हैं।
# देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM SYMY) में घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM SYMY) में घर बैठे ऑनलाइन आवेदन दो तरीकों से कर सकते हैं: पहला, सीधा ऑनलाइन (सेल्फ रजिस्ट्रेशन), या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से आवेदन, जहाँ आपकी ओर से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। लिहाजा, नीचे बताए हुए तरीके से आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कम्प्यूटर से सीधा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए चरण दर चरण (स्टेप वाइज) फॉर्म भरकर आप निम्नलिखित तरीके से जमा करें।
पहला, बेसिक जानकारी और लिंक: PM SYMY के ऑफिशियल पोर्टल: maandhan.in पर जाकर “PM Shram Yogi Maandhan” / “Mandhan” या लॉगिन/ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन ढूँढें। यहाँ आप सेल्फ इनरोलमेंट (Self Enrollment) ऑप्शन चुनकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
दूसरा, ऑनलाइन आवेदन के स्टेप: आप पोर्टल खोलें और फिर रजिस्टर/लॉगिन ब्राउज़र में maandhan.in खोलें, तब ऊपरी नेविगेशन बार में “Enroll / Apply” / “Self Enrollment” वाले लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर दर्ज करें; और उस पर आए OTP को वैलिडेट करके लॉगिन करें। उसके बाद छह स्टेप फॉर्म भरें।पोर्टल पर आमतौर पर 6 स्टेप वाला एनरोलमेंट फॉर्म दिखता है: चरण 1: पर्सनल डिटेल्स – नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग, उम्र, आदि। चरण 2: आधार और e Shram/कार्ड डिटेल्स – आधार नंबर, e Shram कार्ड नंबर (अगर हो तो) दर्ज करें। चरण 3: बैंक डिटेल्स – बचत बैंक खाता, आईएफएससी, नाम आदि। यहाँ ऑटो डेबिट की सुविधा चुननी होती है, ताकि हर महीने योगदान बैंक से कट सके। मैन्डेट फॉर्म अपलोड करें। पोर्टल से मैन्डेट फॉर्म (Mandate Form) डाउनलोड करें, उसे भरकर स्कैन/मोबाइल की फोटो लें। चरण 4: इस फॉर्म की स्कैन कॉपी या फोटो अपलोड करें (JPG/PDF आदि फॉर्मेट में)। चरण 5: फिर, भुगतान करें। फॉर्म वेरिफाई होने के बाद आपको पहली सदस्यता/फीस का भुगतान करना होता है, जो आपकी उम्र के हिसाब से 55–200 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। भुगतान ऑनलाइन गेटवे या नियत समय पर बैंक ऑटो डेबिट से होता है। चरण 6: सफल रजिस्ट्रेशन और कार्ड- सफल आवेदन के बाद आपको पीएम SYM यूनिक आईडी / कार्ड नंबर मिलता है, जिससे आप भविष्य में नेट बैंकिंग या योजना के पोर्टल पर स्टेटस चेक कर सकते हैं।
तीसरा, अगर आप ऑफलाइन/सीएससी से करवाना चाहें किसी नजदीकी CSC / जिला श्रम विभाग / उपायुक्त कार्यालय पर जाएँ। अपने साथ ले जाएँ: आधार कार्ड, बचत बैंक खाता पासबुक/IFSC, और फोटो आईडी/पता प्रमाण (जैसा लोकल अधिकारी बोले)। सीएससी ऑपरेटर आपका आधार बायोमेट्रिक वेरिफाई करके ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भरेगा, आप एक बार नकद भुगतान करेंगे और बाद में आपका बैंक खाता ऑटो डेबिट शुरू हो जाता है।
चौथा, जरूरी चेतावनी / टिप्स: आपकी आयु 18–40 साल और मासिक आय 15,000 रुपये या कम होनी चाहिए, और आप EPFO/ESIC/NPS या किसी और सरकारी पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं होने चाहिए। फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर, आधार, बैंक आईडी और खाता नंबर सही सही दें; छोटी सी गलती से आपको पेंशन या लॉगिन इंटरफेस में दिक्कत हो सकती है।
# प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (PM SYM) योजना के लिए पात्रता की साफ साफ शर्तें जानिए
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (PM SYM) योजना के लिए पात्रता कुछ साफ साफ शर्तों पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः उम्र, आय और काम के प्रकार से जुड़ी हैं।
मुख्य पात्रता शर्तें: आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मासिक आय: आवेदक की मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
असंगठित क्षेत्र का कामगार: आवेदक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा हो, जैसे:रेहड़ी पटरी वाले, निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर,घरेलू कामगार, कृषि श्रमिक, रिक्शा चालक, बीड़ी श्रमिक, बुनकर, मछुआरे आदि।
किसे छोड़ा जाता है / अपात्रता: संगठित क्षेत्र के लाभार्थी नहीं होना: अगर आप EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि), ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) या NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के सदस्य हैं, तो PM SYM के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। आयकरदाता नहीं होना: जो इनकम टैक्स भुगतानकर्ता हैं (यानी आय के आधार पर आयकर देने वाले), वे आमतौर पर इस योजना के लिए अपात्र गिने जाते हैं। अन्य सरकारी पेंशन योजना: अगर आपको पहले से ही किसी अन्य सरकारी पेंशन/सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है, तो आप PM SYM में जुड़ने के लिए पात्र नहीं हैं।
अन्य जरूरी जानकारी निम्नलिखित है- आधार और बैंक खाता: आवेदक के पास आधार कार्ड और सक्षम बचत बैंक खाता (IFSC के साथ) होना चाहिए, क्योंकि योगदान बैंक खाते से ऑटो डेबिट होता है।
- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक
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