घर बैठे ऐसे बनाएं राशन कार्ड, जानिए पूरी प्रक्रिया

ration card
जे. पी. शुक्ला । Sep 20 2021 4:21PM

प्रत्येक राज्य सरकार ने अलग-अलग आवेदन पत्र निर्धारित किए हैं जिन्हें राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए मैन्युअल रूप से या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। राशन कार्ड दो प्रकार के होते हैं - बीपीएल और नॉन-बीपीएल।

भारत में राशन कार्ड पते और पहचान प्रमाण का एक प्रमुख दस्तावेज है जो भारतीय परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने के योग्य बनाता है। ई-राशन कार्ड परिवारों को राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है।

ई-राशन कार्ड पहली बार दिल्ली में पेश किया गया था और धीरे-धीरे तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों को कवर किया गया। ई-राशन कार्ड सुविधा का उपयोग करके केवल आधार कार्डधारक ही आवेदन कर सकते हैं।

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राशन कार्ड क्या है?

- राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी एक दस्तावेज है जो राष्ट्रीयता के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

- यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो न केवल एक पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है बल्कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी इंगित करता है।

- यह एक स्वैच्छिक दस्तावेज है और प्रत्येक नागरिक को प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आम तौर पर लोग इसके लिए आवेदन करते हैं, क्योंकि यह अच्छी तरह से स्वीकृत पहचान प्रमाण है और इस योजना के माध्यम से एक व्यक्ति को विभिन्न सरकारी लाभ प्राप्त करने में मदद करता है।

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नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

प्रत्येक राज्य सरकार ने अलग-अलग आवेदन पत्र निर्धारित किए हैं जिन्हें राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए मैन्युअल रूप से या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। राशन कार्ड दो प्रकार के होते हैं - बीपीएल और नॉन-बीपीएल। इसलिए किसी को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह किस प्रकार के राशन कार्ड के लिए पात्र है।

पात्रता

राज्य सरकार से राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:

- एक भारतीय नागरिक होना चाहिए

- दूसरे राज्यों में राशन कार्ड नहीं होना चाहिए

- आवेदक और परिवार का सदस्य करीबी रिश्तेदार होना चाहिए

- उसी राज्य में कोई अन्य परिवार कार्ड नहीं होना चाहिए

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है:

- पूर्ण और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र

- आइडेंटिटी प्रूफ जैसे - चुनाव फोटो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई अन्य सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड

- आवेदक का वर्तमान निवास प्रमाण जैसे- बिजली का बिल, टेलीफ़ोन बिल, नवीनतम एलपीजी रसीद

- बैंक पास बुक, रेंटल एग्रीमेंट / रेंट पेड रसीद, परिवार के मुखिया की फोटो, आवेदक की वार्षिक आय के बारे में विवरण

राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

राशन कार्ड होने से न केवल सार्वजनिक वितरण विभाग से आवश्यक खाद्य अधिकार सुनिश्चित होता है, बल्कि यह वैध प्रमाण के साथ आपकी नागरिकता भी सुनिश्चित करता है। आधार कार्ड और वोटर आईडी के बाद किसी की नागरिकता साबित करने के लिए आपका राशन कार्ड सबसे प्रमुख  दस्तावेजों में से एक है। राशन कार्ड आईडी का प्रमाण राज्य सरकार द्वारा जारी और मान्य किया जाता है। डिजिटलीकरण के केंद्र में आने के बाद, राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 

कुछ राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Electronic Public Distribution System) के माध्यम से ई-राशन कार्ड जारी किए हैं। एक उन्नत सार्वजनिक वितरण प्रणाली जनता को राशन के सामान के विवरण का पता लगाने में मदद करती है और यह ईपीडीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है।

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राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राज्य की वेबसाइट का पता लगाने में Google की सहायता लेनी होगी। संबंधित राज्य की वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद आपको अपना विवरण भरना होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर जाकर  पीडीएफ प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके  आवेदन पर क्लिक करना होगा।

राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन इस प्रकार किया जा सकता है:

- संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर क्लिक करें

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर क्लिक करें

- पीडीएफ प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

- फॉर्म भरें

- नीचे स्क्रॉल करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें

- भरे हुए फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करें और अपने ई-कूपन का प्रिंट आउट ले लें

इस ई-कूपन का उपयोग आपके राशन कार्ड आवेदन की स्थिति की जांच के लिए किया जाएगा।

आवेदक को आवेदन पत्र के साथ न्यूनतम शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होता है। आवेदन करने के बाद फाइल को फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। सत्यापन के प्रभारी अधिकारी को आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत विवरण का निरीक्षण और प्रमाणित करना होता है।

यह निरीक्षण आम तौर पर आवेदन जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाता है। एक बार अधिकारी द्वारा सभी विवरणों को सत्यापित और पुष्टि करने के बाद राशन कार्ड बनाया जाता है और आवेदक को उनकी वार्षिक आय के आधार पर जारी किया जाता है।

- जे. पी. शुक्ला

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