इन वजहों से PF क्लेम रिजेक्ट: EPFO ने बताए सही तरीके

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जे. पी. शुक्ला । Jan 19 2024 5:11PM

ईपीएफ निकासी दावे की प्रक्रिया को मंजूरी देने के लिए दावेदार का केवाईसी विवरण पूरा और सत्यापित होना चाहिए। केवाईसी विवरण के बिना ईपीएफओ के पास निकासी दावे को अस्वीकार करने का अधिकार होता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation-EPFO) निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा के रूप में भविष्य निधि बचत विकल्प संचालित करता है। ईपीएफओ, एक नोडल एजेंसी जो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योगदान की निगरानी करती है, ग्राहक को कुछ परिस्थितियों में भविष्य निधि कोष से आंशिक निकासी या अग्रिम निकासी की अनुमति देती है।

ईपीएफ से निकासी विभिन्न कारणों से अस्वीकृत हो सकती है। एक बार जब आप अपने ईपीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए दावा दायर करते हैं तो राशि वितरित करने से पहले ईपीएफओ अपने रिकॉर्ड के साथ दावे में उल्लिखित विवरणों को सत्यापित करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि आपका दावा अपेक्षित शर्तों को पूरा करता है या नहीं।

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हालाँकि ग्राहकों के बैंक खातों में पैसा जमा होने में लगभग 10 दिन तक का समय लगता है, लेकिन ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जब दावे खारिज कर दिए जाते हैं। ईपीएफओ ने हाल ही में अस्वीकृति के कारणों को साझा किया है।

ईपीएफ निकासी दावे खारिज होने के संभावित कारण

ईपीएफ निकासी दावा जमा करने से पहले आपको किसी भी स्थिति में अस्वीकृति से बचने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार करना चाहिए:

गलत व्यक्तिगत विवरण: ईपीएफओ द्वारा निकासी दावे को खारिज करने का एक प्रमुख कारण गलत विवरण हैं जो उसके पास उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं। ऐसे विवरणों में दावेदार का नाम और जन्मतिथि शामिल होती है।

गलत बैंक विवरण: दावे के अनुरोध को अस्वीकार करने का एक अन्य संभावित कारण बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड जैसे गलत या अपूर्ण बैंक विवरण हो सकता है। यदि विवरण गलत हैं तो दावा राशि जमा करने में देरी या अस्वीकृति हो सकती है।

आधार और यूएएन लिंक नहीं हैं: दावा राशि की निकासी के लिए दावेदार का आधार सत्यापित होना चाहिए और उनके यूएएन से भी जुड़ा होना चाहिए। लिंकिंग के बिना ईपीएफओ ईपीएफ निकासी दावे को खारिज कर सकता है।

अपूर्ण केवाईसी: ईपीएफ निकासी दावे की प्रक्रिया को मंजूरी देने के लिए दावेदार का केवाईसी विवरण पूरा और सत्यापित होना चाहिए। केवाईसी विवरण के बिना ईपीएफओ के पास निकासी दावे को अस्वीकार करने का अधिकार होता है। इसके अलावा केवाईसी विवरण अपडेट करना अन्य बैंकिंग उद्देश्यों, जैसे आपके खाते में योगदान, खाते का स्थानांतरण और नामांकन आदि के लिए भी महत्वपूर्ण होता है।

अस्पष्ट हस्ताक्षर: दावेदार का हस्ताक्षर ईपीएफओ के आधिकारिक रिकॉर्ड में उपलब्ध हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए। यदि कोई बेमेल है तो आपके दावे के अनुरोध की प्रक्रिया में देरी हो सकती है या यहां तक कि अस्वीकृति भी हो सकती है।

अधूरा दस्तावेज: दावों के लिए कुछ स्व-घोषणा प्रपत्र और आवश्यक शर्तें होती हैं। अस्वीकृति से बचने के लिए जमा करने से पहले इन फॉर्मों की गहन समीक्षा करना अनिवार्य होता है।

ध्यान रहे कि यदि दावा नौकरी छोड़ने के बाद दायर किया गया है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि दावा अंतिम योगदान तिथि के एक महीने के बाद दायर किया गया है। पीएफ खाते में पड़ी रकम का केवल 75 फीसदी हिस्सा ही निकाला जा सकता है। साथ ही एग्जिट डेट को ईपीएफओ डेटाबेस में अपडेट करना होगा।  इसी तरह अगर आप घर खरीदने के लिए अपने ईपीएफ खाते से निकासी करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है।

सफल दावों के उपाय

सफल ईपीएफ दावा निपटान की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ग्राहकों को दावा शुरू करने से पहले अपनी जानकारी में किसी भी विसंगति को सत्यापित करने और सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्पष्ट संचार, दस्तावेज़ीकरण में सटीकता और ईपीएफओ दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन सुचारू दावा प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप जब भी अपने पीएफ खाते से राशि निकालने के लिए आवेदन करते हैं तो आपको ईपीएफओ के दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए ताकि आपके आवेदन के निरस्त होने की बिल्कुल भी सम्भावना न रहे। 

- जे. पी. शुक्ला 

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