जानिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मुख्य विशेषताएं

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में PM-KISAN योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान योजना) के माध्यम से सभी छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक मिलते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में PM-KISAN योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है।

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पीएम-किसान योजना के उद्देश्य 

PM-KISAN योजना के मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

- सभी भूमि धारक किसानों और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करना

- PM-KISAN योजना का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए कृषि आय के अनुसार विभिन्न इनपुट्स की खरीद में किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है

PM-KISAN योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता

- जो किसान परिवार जिनके नाम खेती योग्य भूमि है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं

- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के किसान

- छोटे और सीमांत किसान परिवार

पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?

कोई भी छोटा या सीमांत किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए: 

- कोई भी संस्थागत भूमिधारक

- संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक

- पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री

- लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर

- जिला पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष

- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले किसी भी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी

- सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिन्हें 10,000/- रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन मिलती है

- कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले निर्धारण वर्ष में अपने आयकर का भुगतान किया है

- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो किसी संस्था से पंजीकृत हैं और अपना पेशा करते हैं

पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पंजीकरण कैसे करें?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर 'फार्मर्स कार्नर' नाम से एक सेक्शन होता है। किसान इस पोर्टल में जाकर किसान कॉर्नर के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वे पीएम-किसान डेटाबेस में नाम एडिट भी कर सकते हैं और अपने भुगतान की स्थिति जान सकते हैं।

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इसके अलावा किसानों को स्थानीय राजस्व अधिकारी (पटवारी) या एक नोडल अधिकारी  जो राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेटेड हो, उससे संपर्क कर सकते हैं। सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को भी आवश्यक शुल्क के भुगतान पर योजना के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है।

योजना के तहत पात्र किसानों को उनके सत्यापन के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों को सबमिट करना आवश्यक है:

1. नागरिकता प्रमाण पत्र

2. जमीन के कागजात

3. आधार कार्ड

4. बैंक खाता विवरण

पीएम-किसान योजना के लाभ

PM-KISAN योजनाओं के लाभ और इसके प्रभाव इस प्रकार हैं:

- धन का सीधा हस्तांतरण इस योजना के सबसे बड़े लाभों में से एक है। 

- किसानों से संबंधित सभी रिकॉर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक रूप से पंजीकृत होते हैं, जिससे पंजीकरण और फंड ट्रांसफर आसान हो गया है। डिजिटल रिकॉर्ड्स ने इस कल्याणकारी योजना को एक नई शुरुआत दी है।

- PM-KISAN योजना कृषि के आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार की पहल की दिशा में एक बड़ा कदम है।

- PM-KISAN योजना लाभार्थियों के चयन में कोई भेदभाव नहीं करती है।

- जे. पी. शुक्ला

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