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सार्वजनिक ढांचों की सुरक्षा संबंधी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। अदालत ने सख्त टिप्पणी में कहा कि वह पूरे देश का संचालन नहीं कर सकता। सड़कों की मरम्मत से लेकर पुलों के निर्माण जैसी व्यापक मांगों को अव्यावहारिक बताते हुए पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए संबंधित उच्च न्यायालय ही उपयुक्त मंच हैं।