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अब तक जिन अवैध घुसपैठियों को पकड़ा जाता था, उन्हें विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाता था। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत पहले उनकी नागरिकता की पुष्टि की जाएगी और उसके बाद तीस दिनों के भीतर उन्हें सीमा पार वापस भेज दिया जाएगा।