अर्जेंटीना के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज की जेल की सज़ा बरकरार रखी

Supreme Court
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वर्ष 2022 में एक संघीय अदालत ने उन्हें एक व्यवसायी को अनुचित तरीके से सरकारी निर्माण ठेके देने के मामले में दोषी पाया, जिससे राजकोष को लगभग सात करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।

अर्जेंटीना के उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज की भ्रष्टाचार के जुर्म में छह साल की जेल की सजा बरकरार रखी। इसके साथ ही उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद पर काबिज होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

यह फैसला पेरोनिज्म विचारधारा की प्रमुख नेता फर्नांडीज के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो पिछले दो दशकों में अर्जेंटीना की राजनीति की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक रही हैं।

अदालत के इस निर्णय के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। फर्नांडीज ने 2007 में अपने पति नेस्टर किर्चनर के बाद देश की बागडोर संभाली और आठ वर्षों तक राष्ट्रपति रहीं। उनके कार्यकाल के दौरान सरकारी खर्चों की कोई सीमा नहीं रही और भारी बजटीय घाटा बढ़ता गया।

वर्ष 2022 में एक संघीय अदालत ने उन्हें एक व्यवसायी को अनुचित तरीके से सरकारी निर्माण ठेके देने के मामले में दोषी पाया, जिससे राजकोष को लगभग सात करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ।

मार्च 2024 में फर्नांडीज ने इस सजा की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में अर्जी दी थी, जिसे तीन न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया। इसके कारण अब वह इस वर्ष सितंबर में प्रस्तावित संसदीय चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगी। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायालय ने कहा, “यह सजा हमारे गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक तंत्र की रक्षा करती है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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