पाक की भ्रष्टाचार रोधी अदालत नवाज शरीफ के पेश नहीं होने से नाखुश

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[email protected] । Oct 1 2018 7:14PM

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं आदेश लिख दूंगा और आप उसे चुनौती देते रहेंगे।’’ बाद में, दुग्गल ने अदालत से कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता भ्रम की वजह से पेश नहीं हो सके।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की भष्टाचार रोधी अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पेश नहीं होने पर सोमवार को नाखुशी जाहिर की। अदालत शरीफ परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई कर रही है। जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अरशद मलिक ने चेताया कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री फ्लैगशिप निवेश मामले में पीठ के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो वह शरीफ का जमानती मुचलका रद्द कर सकते हैं।

सर्वोच्च अदालत के आदेश पर राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 68 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामले दायर किए थे। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तीनों को जेल से रिहा कर दिया गया था। जियो न्यूज ने खबर दी है उनकी गैर हाजिरी पर गुस्सा जाहिर करते हुए न्यायाधीश मलिक ने टिप्पणी की, ‘‘ एक संदिग्ध अपनी मर्जी से सुनवाई छोड़ नहीं सकता है।’’

बचाव पक्ष के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने सहयोगी मुनव्वर इकबाल दुग्गल के जरिए फ्लैगशिप, अल अजिजिया और हिल मेटल स्टेबिलिशमेंट मामले की सुनवाई सेहत संबंधी कारणों के आधार पर दो दिन के लिए मुल्तवी करने की गुजारिश की तो न्यायाधीश और गुस्सा हो गए। जब न्यायाधीश ने शरीफ की गैर हाजिरी के बारे में पूछा तो दुग्गल ने कहा कि आरोपी को पेश होना था और यह पता लगाने के लिए वक्त मांगा कि पूर्व प्रधानमंत्री आए क्यों नहीं। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ न संदिग्ध मौजूद हैं और न ही वकील। क्या मैं पूरा दिन इंतजार करूं?।

उन्होंने कहा, ‘‘ मैंने आपके मामले की सुनवाई करने के लिए अन्य मामलों की सुनवाई टाली है। मेहरबानी करके मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मैं आदेश लिख दूंगा और आप उसे चुनौती देते रहेंगे।’’ बाद में, दुग्गल ने अदालत से कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता भ्रम की वजह से पेश नहीं हो सके।

हारिस के सुनवाई मुल्तवी करने की गुजारिश पर अदालत ने कहा कि फ्लैगशिप मामले के संबंध में ही इस अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है और मामले की सुनवाई चार अक्टूबर तक टाल दी। जवाबदेही अदालत दो अक्टूबर को अल अजिजिया और हिल मेटल स्टेबिलिशमेंट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर सुनवाई करेगी।

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