अभिनंदन की रिहाई रोकने की याचिका पाकिस्तानी अदालत ने की खारिज
पाकिस्तान के एक नागरिक ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अभिनंदन की होने वाली रिहाई रोकने की मांग करते हुए कहा था कि उन्होंने देश (पाकिस्तान) के खिलाफ अपराध किया है और उन पर यहां मुकदमा चलना चाहिए।
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय वायुसेना के पकड़े गए पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की रिहाई रोकने के लिए दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर दोनों देशों की वायुसेना के बीच हुई झड़प के दौरान बुधवार को मिग 21 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में गिर गया था। मिग 21 में सवार पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। पाकिस्तान सरकार ने बृहस्पतिवार को यह फैसला किया कि वह दोनों देशों के बीच तनाव दूर करने को लेकर बातचीत शुरू करने के लिए ‘प्रथम कदम’ के रूप में पायलट को रिहा करेगा।
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पाकिस्तान के एक नागरिक ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अभिनंदन की होने वाली रिहाई रोकने की मांग करते हुए कहा था कि उन्होंने देश (पाकिस्तान) के खिलाफ अपराध किया है और उन पर यहां मुकदमा चलना चाहिए। याचिका में अनुरोध किया गया था कि अदालत भारतीय वायुसेना के पायलट को भारत को सौंपने के इमरान खान सरकार के फैसले पर रोक लगाए। याचिका दायर करने वाले ने कहा कि भारतीय पायलट ने देश (पाकिस्तान) में बम गिराने के लिए उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपराध किया है। इसलिए उनके खिलाफ सुनवाई यहीं होनी चाहिए।
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अभिनंदन को संभवत: शुक्रवार शाम वाघा-अटारी सीमा पर भारत को सौंपा जाना है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे।
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