Pakistan के पंजाब प्रांत में 30 अप्रैल को होंगे असेम्बली चुनाव: राष्ट्रपति अल्वी

President Alvi
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राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, ‘‘पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित की गयी तिथियों पर विचार करने ’’ के बाद अल्वी ने यह निर्णय लिया। राष्ट्रपति कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘‘ राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ने पंजाब की प्रांतीय असेम्बली के वास्ते आम चुनाव कराने के लिए 30 अप्रैल, 2023 की तारीख की घोषणा की है।’’

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने शुक्रवार को घोषणा की कि पंजाब प्रांत में 30 अप्रैल को चुनाव होंगे। उससे कुछ घंटे पहले देश के चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर चुनाव की तारीखों का सुझाव देने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, ‘‘पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित की गयी तिथियों पर विचार करने ’’ के बाद अल्वी ने यह निर्णय लिया। राष्ट्रपति कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘‘ राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ने पंजाब की प्रांतीय असेम्बली के वास्ते आम चुनाव कराने के लिए 30 अप्रैल, 2023 की तारीख की घोषणा की है।’’

इससे पहले शुक्रवार को, चुनाव आयोग ने अल्वी को भेजे अपने पत्र में अनुशंसा की थी कि पंजाब में 30 अप्रैल और सात मई के बीच प्रांतीय असेम्बली के चुनाव कराये जायें। आज की इस घोषणा से दो दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की असेम्बली के चुनाव निर्धारित 90 दिनों के अंदर कराये जायें।

उसने यह भी व्यवस्था दी थी कि राष्ट्रपति अल्वी तथा खैबर पख्तूनख्वा के गर्वनर चुनाव आयोग के साथ परामर्श कर क्रमश: पंजाब एवं खैबर पख्तूनख्वा की असेम्बली के चुनाव के लिए तारीख तय करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेम्बली क्रमश: 14 और 18 जनवरी को भंग कर दी गयी थी और कानून के तहत भंग करने के 90 दिनों के अंदर चुनाव कराये जाने चाहिए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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