Trump Administration की नई रणनीति: Cyber Crime में शामिल लोगों और उनके परिवारों पर लगा कड़ा US Visa प्रतिबंध

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अभिनय आकाश । Jul 27 2026 12:46PM

सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत इन उपायों का ऐलान किया। ये उपाय ऐसे अपराधों में शामिल लोगों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों पर लागू होंगे।

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वीज़ा पाबंदियों की एक नई नीति का ऐलान किया है। इसका मकसद उन विदेशी आपराधिक नेटवर्क को खत्म करना है, जिन पर साइबर-स्कैम और जबरन वसूली के ज़रिए अमेरिकियों से अरबों डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है। हाल ही में सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत इन उपायों का ऐलान किया। ये उपाय ऐसे अपराधों में शामिल लोगों और उनके करीबी परिवार के सदस्यों पर लागू होंगे।

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साइबर-क्राइम के खिलाफ़ बड़े अभियान का हिस्सा

रुबियो ने कहा कि यह पॉलिसी साइबर-क्राइम के उन इंटरनेशनल नेटवर्क को खत्म करने के बड़े अभियान का हिस्सा है, जिनकी वजह से अमेरिकी नागरिकों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन दोषियों को जवाबदेह ठहराने के लिए अपने पास मौजूद हर तरीके का इस्तेमाल करेगा जिसमें प्रतिबंध, कानूनी कार्रवाई, संपत्ति ज़ब्त करना, प्रत्यर्पण की मांग और इंटरनेशनल सहयोग शामिल हैं। यह घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मार्च में जारी उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर आधारित है, जिसमें साइबर-फ्रॉड के मामलों में कानूनी कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई थी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले आपराधिक संगठनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा गया था। इस आदेश में यह चेतावनी भी दी गई थी कि जो देश ऐसे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्हें प्रतिबंधों, वीज़ा पाबंदियों, विदेशी मदद में कटौती और मिलीभगत वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, 2024 में साइबर फ्रॉड की वजह से अमेरिकियों को 12.5 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ, और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वालों में बुजुर्ग शामिल थे।

नई पॉलिसी में क्या है?

US इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट की धारा 212(a)(3)(C) के तहत पाबंदियां लागू की जा रही हैं। यह कानून सरकार को वीज़ा देने से इनकार करने का अधिकार देता है, अगर किसी व्यक्ति के देश में आने से विदेश नीति पर बुरा असर पड़ सकता हो।

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नई पॉलिसी के अनुसार, जो विदेशी नागरिक साइबर स्कैम, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन और साइबर से जुड़ी दूसरी आपराधिक गतिविधियों में शामिल या मददगार पाए जाएंगे, उन्हें US वीज़ा के लिए अयोग्य माना जाएगा। साथ ही, ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के करीबी परिवार के सदस्यों पर भी पाबंदियां लग सकती हैं। हालांकि, इस पॉलिसी में किसी खास देश या लोगों को टारगेट नहीं किया गया है। इसे बस एक ऐसी पॉलिसी बताया गया है जिसकी पहुंच ग्लोबल है। वीज़ा पर लगी पाबंदियों को एक बड़े अभियान का सिर्फ़ एक हिस्सा बताया गया है। प्रशासन ने घोषणा की है कि वह आर्थिक प्रतिबंध भी लगाएगा, आपराधिक मुक़दमे चलाएगा, संपत्ति ज़ब्त करेगा, प्रत्यर्पण की मांग करेगा और साइबर क्राइम नेटवर्क को खत्म करने और उनमें मदद करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा।

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