35-A: कश्मीर में अलगाववादियों के आह्वान के कारण पूर्ण बंद, जनजीवन प्रभावित
उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 35-ए की वैधता को कानूनी चुनौती के खिलाफ अलगाववादियों के पूर्ण बंद के आह्वान के कारण आज कश्मीर में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है।
श्रीनगर। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 35-ए की वैधता को कानूनी चुनौती के खिलाफ अलगाववादियों के पूर्ण बंद के आह्वान के कारण आज कश्मीर में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 35-ए के तहत राज्य में जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी व्यक्ति के अचल संपत्ति खरीदने पर रोक है। अधिकारियों ने बताया कि पूरी घाटी में स्थिति शांतिपूर्ण है और अब तक कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है।
हड़ताल के कारण पूरी घाटी में दुकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं जबकि सड़कों पर कोई वाहन नहीं चल रहा है। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 35-ए की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर कल सुनवाई की तारीख तय किये जाने को लेकर ज्वाइंट रसिस्टेंट लीडरशिप (जेआरएल) ने आज और कल दो दिवसीय बंद का आह्वान किया है।
राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन दायर किया था जिसमें उसने सूचना दी थी कि वह आगामी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय एवं राज्य में नगरपालिका चुनावों के लिए चल रही तैयारी के कारण याचिका की सुनवाई स्थगित करने की मांग कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर और कश्मीर में दूसरी अतिसंवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गयी है।
बार एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर एवं व्यापारिक संगठनों सहित विभिन्न संगठनों ने जेआरएल के बंद का समर्थन किया है। जेआरएल में सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूख और मोहम्मद यासिन मलिक शामिल हैं। नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी जैसी मुख्यधाराओं की पार्टियों के कारण कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शन की कई घटनाएं होती हैं। इन पार्टियों ने अनुच्छेद 35-ए को जारी रखने के समर्थन में प्रदर्शन किया है।
बंद को देखते हुये कश्मीर घाटी में ट्रेन सेवा निलंबित
अलगाववादियों के बंद के आह्वान को देखते हुये कश्मीर घाटी में आज और कल के लिए ट्रेन सेवा को निलंबित रखा गया है। अधिकारियों ने आज बताया कि उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 35-ए की वैधता को कानूनी चुनौती के खिलाफ अलगाववादियों के पूर्ण बंद के आह्वान के कारण आज कश्मीर घाटी में जनजीवन प्रभावित हुआ है।
अनुच्छेद 35-ए के तहत जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग राज्य में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि घाटी में कानून और व्यवस्था की समस्या को लेकर आशंकाएं हैं जिसके कारण पांच और छह अगस्त दो दिनों के लिए ट्रेन सेवा बंद कर दी गयी है।
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