महाराष्ट्र में कोरोना के 583 नए मामले, संक्रमितों का आंकड़ा 10 हजार के पार
अभी तक कुल 10,498 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य में पहला मामला सामने आने के बाद 53 दिन हो चुके हैं। वहीं, 27 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़ कर 459 पहुंच गई है।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका के मुताबिक राज्य में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित मुंबई में 471 नए मामलों के साथ संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 6,874 हो गई। बृहस्पतिवार को 20 और लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़ कर 290 हो गई है। मुंबई के धारावी में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 25 नए मामले सामने आने के साथ ही क्षेत्र में अभी तक 369 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि नए मामले शिव शक्ति नगर, शास्त्री नगर, पीएमजीपी कालोनी, धोरवाड़ा, ट्रांजिट कैंप, इंदिरा नगर, मुस्लिम नगर, चौगुले चाल और कुछ अन्य इलाकों से आए हैं। उन्होंने बताया कि धारावी में संक्रमण से अभी तक 18 लोगों की मौत हुई है। वहीं, पुणे में कोविड-19 के कुछ अति प्रभावित क्षेत्र (हॉटस्पॉट) में संक्रमण के मामलों की संख्या में बढ़ोतरी के मद्देनजर, पुलिस ने बृहस्पतिवार को इन क्षेत्रों में एक मई से तीन दिनों तक सभी किराने, सब्जी और फलों की दुकानों को बंद रखने के नए आदेश जारी किए। पुणे संभाग में अब तक 1379 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 96 लोगों की मौतें हुई हैं।27 deaths and 583 new #COVID19 positive cases reported in Maharashtra today; the total number of cases stands at 10498: State Health Department
— ANI (@ANI) April 30, 2020
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पुणे शहर में ही अब तक 1,113 मामले सामने आये हैं जबकि 82 लोगों की मौत हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि, निषेधाज्ञा से दूध केंद्रों को बाहर रखा गया है, जो इन क्षेत्रों में दो घंटे (सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक) के लिए खुले रहेंगे और दवा की दुकानें भी खुली रहेंगी। ये हॉटस्पॉट शहर के मध्य भाग में स्थित हैं, जो मुंबई के बाद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है। संयुक्त पुलिस आयुक्त, रवींद्र शिसेव ने कहा, ‘‘चूंकि इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में संक्रमण की सूचना मिली है, इसलिए किराने, सब्जियों और फलों की दुकानें इन जगहों पर 1 मई से 3 मई तक बंद रहेंगी।’’ हालांकि, इस अवधि के दौरान दुग्ध केंद्र सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘इस अवधि के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक घर तक दूध की डिलीवरी की अनुमति है।’’ ये आदेश दवा दुकानों और आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होंगे।
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