दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन : जानिये किस चीज की अनुमति होगी और किस पर रहेगी पाबंदी

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दिल्ली में सोमवार को छह दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो आज रात दस बजे से शुरू होकर 26 अप्रैल तड़के पांच बजे खत्म होगा। इस दौरान किन कामों की अनुमति होगी और किस की नहीं, आइए जानते हैं: 1. किन्हें छूट रहेगी?

नयी दिल्ली। दिल्ली में सोमवार को छह दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो आज रात दस बजे से शुरू होकर 26 अप्रैल तड़के पांच बजे खत्म होगा। इस दौरान किन कामों की अनुमति होगी और किस की नहीं, आइए जानते हैं: 1. किन्हें छूट रहेगी? केन्द्र सरकार द्वारा लागू पाबंदियों के अनुसार भारत सरकार, उसके स्वायत्त या अधीनस्थ कार्यालयों और पीएसयू के अधिकारियों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट होगी। दिल्ली सरकार के कार्यालय, स्वायत्त निकाय, निगम बंद रहेंगे, हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सभी संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठानखुले रहेंगे।

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पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, जिला प्रशासन,भुगतान एवं लेखा कार्यालय एवं सेवाएं, सामान्य प्रशासन विभाग, जल एवं स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन (वायु, रेलवे, दिल्ली मेट्रो) आदि सेवाओं का संचालन जारी रहेगा। दिल्ली की अदालतों के सभी न्यायिक अधिाकरियों और कार्यालय कर्मचारियों को वैध पहचान पत्र, सेवा पहचान पत्र और अदालत प्रशासन द्वारा जारी पास दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी। सभी निजी चिकित्सा कर्मियों जैसेकि डॉक्टर, नर्सों और पैरामैडिकल आदि को आने-जाने की छूट होगी।अस्पताल, जांच केन्द्र, जांच प्रयोगशालाओं, क्लीनिक, दवा दुकानों, दवा कंपनियों, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई आदि से जुड़े कर्मियों को वैध पहचान पत्र दिखाकर आवाजाही की अनुमति होगी।

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गर्भवती महिलाओं, रोगियों और उनके तिमारदारों को स्वास्थ्य केन्द्र जाने के लिये वैध पहचान पत्र, डॉक्टर का परामर्श, मेडिकल पेपरदिखाने होंगे। इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया कर्मियों को वैध पहचान पर दिखाकर आने-जाने की अनुमति होगी। परीक्षा देने जाने वाले छात्रों को वैध प्रवेश पत्र दिखाना होगा। साथ ही परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को वैध पहचान पर दिखाकर आवाजाही की अनुमति होगी। विवाद संबंधी कार्यक्रम में 50 लोगों को शादी कार्ड दिखाकर जाने दिया जाएगा और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 2. ई-पास किसके लिये जरूरी? खाने का सामान बेचने वाली दुकानों, किराना दुकानों, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध उत्पादों, मांस और मछली, पशु चारा, दवा विक्रेता, समाचार पत्र वितरण, बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण एवं केबल सेवाओं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस खुदरा एवं भंडारण केन्द्रों, जलापूर्ति, ऊर्जा उत्पादन, खाने की होम डिलिवरी आदि से जुड़े लोगों को ई पास दिखाकर आवाजाही की अनुमति होगी।

धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक बसें आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। ऑटो-रिक्शा, टैक्सियां, कैब, ग्रामीण सेवा और फटफट सेवाओं को केवल दो यात्रियों और मैक्सी कैब को पांच यात्रियों के साथ संचालन की अनुमति होगी। आरटीवी में केवल 11 यात्रियों को बिठाने की अनुमति होगी। 3, किन सेवाओं या गतिविधियों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी? शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, निर्माण इकाइयां, शैक्षिक एवं कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, रेस्त्रां, शराबघर, सभागार, मनोरंजन, वाटर पार्क, उद्यान, क्रीड़ा स्थल, ब्यूटी पार्टर, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, नाई की दुकानें आदि बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों पर पाबंदी रहेगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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