आधार अब जन्मतिथि का प्रमाण नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को दिए सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड की स्वीकार्यता पर रोक लगा दी है, यह स्पष्ट करते हुए कि आधार जन्मतिथि का स्वीकृत प्रमाण नहीं है। यह निर्णय UIDAI के निर्देशानुसार है, जिसका उद्देश्य दस्तावेज़ के दुरुपयोग को रोकना और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सभी विभागों को जन्म या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया। सरकार का कहना है कि यह जन्म प्रमाण पत्र के रूप में काम नहीं करता। योजना विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने यह आदेश जारी करते हुए ज़ोर दिया कि आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र नहीं हैं और इन्हें इस रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह बदलाव राज्य में लोगों द्वारा अपनी उम्र या जन्मतिथि साबित करने के तरीके को प्रभावित करता है। इस कदम का उद्देश्य दस्तावेज़ के उद्देश्य को स्पष्ट करना और भ्रम से बचना है।
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यह निर्देश भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के उस पत्र के बाद आया है जिसमें स्पष्ट किया गया था कि आधार जन्मतिथि की पुष्टि के लिए स्वीकृत दस्तावेज़ नहीं है। बंसल द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है, "कृपया उप निदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI 00003050), क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या 16013/4/2020-RO-LKO/5416 दिनांक 31.10.2025 का संदर्भ लेने का सौजन्य रखें, जिसके माध्यम से यह सूचित किया गया है कि आधार कार्ड जन्मतिथि का स्वीकृत प्रमाण नहीं है।"
पत्र में आगे कहा गया है कि विभिन्न राज्य विभाग आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और सभी सरकारी विभागों में एक समान अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आदेश में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी राज्य सरकार के विभाग में आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए।
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इस बीच, हालिया घटनाक्रम में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने मृत व्यक्तियों से संबंधित दो करोड़ से ज़्यादा आधार नंबरों को निष्क्रिय कर दिया है, जो राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस की सबसे बड़ी सफ़ाई प्रक्रियाओं में से एक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य आधार रिकॉर्ड को सटीक रखना और पहचान के दुरुपयोग को रोकना है। यूआईडीएआई ने कहा कि उसे भारत के महापंजीयक, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से मृत व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिली है।
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