महराजगंज में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

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भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के प्रावधानों सहित कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

महराजगंज जिले की एक अदालत ने 14 वर्षीय किशोरी से बलात्कार करने के करीब नौ वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।

एक सरकारी अधिवक्ता ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) विनोद कुमार सिंह ने बताया विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) पी.सी. कुशवाहा ने बुधवार को अब्दुल कादिर नामक एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना छह मई, 2016 को जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई थी। लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के बाद, कादिर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के प्रावधानों सहित कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बाद में दोषी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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