50 हजार जुर्माना, तीन साल जेल, बेंगलुरु हादसे के बाद कर्नाटक सरकार लाने जा रही क्राउड मैनेजमेंट बिल

Crowd Management Bill
ANI
अभिनय आकाश । Jun 19 2025 7:38PM

मसौदा विधेयक पर राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा की गई और उम्मीद है कि इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने प्रस्तावित कानून में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण मानदंडों का पालन न करने वाले आयोजन आयोजकों के लिए आपराधिक दायित्व को अनिवार्य किया है।

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई दुखद भगदड़ के बाद, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हो गए, कर्नाटक सरकार ने भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल को और सख्त बनाने के उद्देश्य से एक नया कानून प्रस्तावित किया है। मसौदा विधेयक पर राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा की गई और उम्मीद है कि इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने प्रस्तावित कानून में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण मानदंडों का पालन न करने वाले आयोजन आयोजकों के लिए आपराधिक दायित्व को अनिवार्य किया है। 

इसे भी पढ़ें: Kamal Haasan की 'Thug Life' कर्नाटक में होगी रिलीज, पुलिस ने नहीं दी विरोध प्रदर्शन की इजाजत

विधेयक के मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं-

3 साल तक की कैद

50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना 

इसे भी पढ़ें: सिद्धारमैया ने बेंगलुरु भगदड़ विरोध को लेकर विपक्ष पर किया पलटवार, भाजपा को दी ये बड़ी चुनौती

उल्लंघनों को गैर-संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों के रूप में वर्गीकृत करना

मसौदे के अनुसार, जो आयोजक पुलिस से पूर्व अनुमति नहीं लेंगे, भीड़ को प्रबंधित करने में विफल रहेंगे, किसी घटना की स्थिति में मुआवज़ा देने में लापरवाही बरतेंगे या अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करेंगे, उन्हें सख्त कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

All the updates here:

अन्य न्यूज़