केंद्र सरकार के आदेश के बाद रही ऊहापोह की स्थिति, दिन भर खुलती-बंद होती रहीं दुकानें

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इस आदेश के बाद राज्य के कई शहरों एवं कस्बों में कुछ दुकानें खुलीं लेकिन पुलिसकर्मियों या दुकान संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें बंद करवा दिया। दुकानदारों में इस आदेश को लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति रही।

जयपुर। लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोले जाने के केंद्र सरकार के आदेश को लेकर राजस्थान के दुकानदारों में शनिवार को ऊहापोह की स्थिति बनी रही। कुछ इलाकों में दुकानें खुलीं और बाद में बंद हो गयीं। दुकानदार दिन भर अधिकारियों और अपने-अपने संगठनों के पदाधिकारियों से इस आदेश के संबंध में जानकारी लेते रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। इस आदेश के बाद राज्य के कई शहरों एवं कस्बों में कुछ दुकानें खुलीं लेकिन पुलिसकर्मियों या दुकान संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें बंद करवा दिया। दुकानदारों में इस आदेश को लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति रही। 

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वे स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं अपने संघों के पदाधिकारियों को फोन करते रहे। हनुमानगढ़ के एक दुकानदार ने कहा कि दुकानें खोलने की अनुमति संबंधी समाचार पढ़ने के बाद वह और उसके कई साथी दुकानदार सुबह से ही दुकान खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है। राज्य की कई मंडियों एवं कस्बों से भी दुकानें खोले जाने एवं बाद में उन्हें बंद करवाए जाने के समाचार मिले हैं। जयपुर में सीकर रोड व्यापार संघ के अध्यक्ष रवि जिंदल ने कहा कि कुछ दुकानदारों ने सुबह दुकानें खोलीं, लेकिन उन्हें बाद में बंद करवाया गया क्योंकि कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हालात स्पष्ट होने के बाद ही दुकानें खोली जाएंगी। वहीं राज्य सरकार के गृह विभाग ने भी दोपहर बाद स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक आदेश जारी किया। 

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उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंद के दौरान शहरी इलाकों की रिहायशी कॉलोनियों के परिसरों और गली-मोहल्ले की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन बड़े बाजारों में स्थित दुकानों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि इस आदेश के तहत ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। शहरी इलाकों में पास-पड़ोस और गली-मोहल्ले और रिहायशी परिसरों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। बाजारों में स्थित दुकानों और बाजार परिसरों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। बयान में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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