'गब्बर सिंह टैक्स के चपेट में AIIMS', राहुल गांधी बोले- प्राइवेट कमरों पर देना होगा 5% जीएसटी

Rahul Gandhi
ANI
अंकित सिंह । Jul 23 2022 4:24PM

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश का सबसे बेहतरीन अस्पताल, जहां हर राज्य से लोग इलाज के लिए आते हैं, वो AIIMS भी अब 'गब्बर सिंह टैक्स' की चपेट में आ गया है। अब जनता को प्राइवेट कमरों पर भी 5% GST देना पड़ेगा।

जरूरी खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्षी नेता संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं। इन सबके बीच राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है। आज एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने एक पोस्ट लिखा है। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने दावा किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी अब गब्बर सिंह टैक्स के चपेट में आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अब जनता को प्राइवेट कमरों पर भी 5% जीएसटी देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने इसको लेकर एक फेसबुक पोस्ट साझा किया है। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि आज़ादी के बाद, ग़रीब और आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, इस सपने के साथ नेहरू जी ने AIIMS की नींव रखी थी। 

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कांग्रेस नेता ने कहा कि देश का सबसे बेहतरीन अस्पताल, जहां हर राज्य से लोग इलाज के लिए आते हैं, वो AIIMS भी अब 'गब्बर सिंह टैक्स' की चपेट में आ गया है। अब जनता को प्राइवेट कमरों पर भी 5% GST देना पड़ेगा। उन्होंने आगे लिका कि बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी के इस दौर में रोज़मर्रा के खाने-पीने के सामान, दवा और अस्पताल तक पर GST लगा कर आम जनता पर भीषण प्रहार किया जा रहा है। इससे पहले भी राहुल इस मुद्दे पर कई ट्वीट कर चुके हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि महंगाई से जूझती जनता के लिए 'गब्बर' की रेसिपी: कम बनाओ, कम खाओ, जुमलों के तड़के से भूख मिटाओ। 'मित्रों' की अनकही बातें तक सुनने वाले प्रधानमंत्री को अब जनता की बात सुननी भी होगी और ये GST वापस लेना भी होगा।

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आपको बता दें कि पैकेटबंद और लेबल वाले खाद्य पदार्थ मसलन आटा, दालें और अनाज सोमवार से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में आ गए हैं। इनके 25 किलोग्राम से कम वजन के पैक पर पांच प्रतिशत जीएसटी लागू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अनाज से लेकर दालों और दही से लेकर लस्सी तक खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया, ‘‘जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेटबंद सामग्री के रूप में की जा रही है। हालांकि, इन पैकेटबंद सामान का वजन 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए।’’ 

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