प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाली सभी एजेंसियों पर कार्रवाई की जा रही: गोपाल राय

Gopal Rai

मंत्री ने भलस्वा भराव स्थल (लैंडफिल साइट) पर धूल की रोकथाम दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर मंगलवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था।

नयी दिल्ली। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि धूल की रोकथाम के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, चाहे वह दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) हो या नगर निगम हो। मंत्री ने कहा कि प्रदूषण का मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और सभी एजेंसियां इसकी रोकथाम के लिये समान रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना स्थल का मुआयना करने के दौरान संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह मायने नहीं रखता कि वह कौन सी एजेंसी है...चाहे वह पीडब्ल्यूडी या एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) हो, उन सभी को धूल से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के उपाय करने होंगे।’’ मंत्री ने भलस्वा भराव स्थल (लैंडफिल साइट) पर धूल की रोकथाम दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर मंगलवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था। राय ने इससे पहले लोगों, निजी एवं सरकारी एजेंसियों से कहा था कि वे निर्माण स्थलों पर धूल से से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये पर्याप्त उपाय करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण विभाग ने प्रदूषण नियमों का उल्लंघन रोके जाने के लिये 14 निरीक्षण टीमें गठित की हैं। शहर की आम आदमी पार्टी नीत सरकार का धूल रोधी अभियान बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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