Amit Thackeray की कैब ड्राइवरों को चेतावनी, कहा- मराठी नहीं बोली तो होगी पिटाई

MNS प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने कहा कि अगर ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों के हिंदी में बात करने या यात्रियों के साथ बदतमीज़ी से पेश आने की शिकायतें मिलीं, तो उनकी पार्टी कार्रवाई करेगी।
मराठी भाषा के नियम को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेता अमित ठाकरे ने चेतावनी दी है कि जो ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर सिर्फ़ हिंदी में बात करने की ज़िद करेंगे, उनकी पिटाई की जाएगी। MNS नेता का यह बयान तब आया जब महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और कैब ड्राइवरों को काम-काज लायक मराठी सीखने के लिए एक साल का समय दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ड्राइवर संगठनों के प्रतिनिधियों ने और समय की मांग की थी, क्योंकि इस सेक्टर में अलग-अलग उम्र और शिक्षा-दीक्षा वाले लोग काम करते हैं। MNS प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने कहा कि अगर ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों के हिंदी में बात करने या यात्रियों के साथ बदतमीज़ी से पेश आने की शिकायतें मिलीं, तो उनकी पार्टी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा अगर हमें पता चला कि कोई ऑटो-रिक्शा ड्राइवर हिंदी में बात कर रहा है या बदतमीज़ी से पेश आ रहा है, तो हम उसकी पिटाई करेंगे। अगर आप लोगों को परेशान करेंगे, तो आपकी पिटाई होगी। लोगों से यह मत कहिए कि उन्हें UP की भाषा या हिंदी बोलनी होगी। हम मराठी में बात करेंगे। इतना तो आप समझते ही होंगे।
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ठाकरे ने कामकाज के लायक मराठी सीखने के लिए एक साल का समय और देने के फ़ैसले को लेकर भी फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मराठी भाषा के बजाय उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों से जुड़ी राजनीतिक बातों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। उन्हें 10 साल का एक्सटेंशन दें। उन्हें 15 साल का एक्सटेंशन दें। हम समझ गए हैं कि आपको मराठी भाषा और हमारे राज्य से कितना लगाव है। ठाकरे ने आगे कहा आप गुजरात, पंजाब या दक्षिण भारत में जाएं - हर जगह लोग अपनी भाषा से जुड़े होते हैं। अब, क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आप एक साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं।
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यह एक साल का एक्सटेंशन ऐसे समय में दिया गया है जब राज्य सरकार के ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा के नियम को कानूनी चुनौती दी गई है। चार कैब ड्राइवरों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी है। महाराष्ट्र सरकार ने 12 अगस्त से कमर्शियल पैसेंजर गाड़ियों के ड्राइवरों - जिनमें ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप-बेस्ड कैब ड्राइवर शामिल हैं - के लिए मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया था।
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