Andhra Pradesh: लड़की के साथ बलात्कार का वीडियो बनाने और उसे प्रसारित करने के आरोप में चार गिरफ्तार

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पुलिस ने कहा कि उन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक किशोर द्वारा एक लड़की के साथ किए गए कथित दुष्कर्म का वीडियो बनाने और उसे प्रसारित करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

यह घटना कथित तौर पर 15 मई को हुई थी लेकिन हाल ही में प्रकाश में आईहै, जिसके बाद इस मामले में बाले बालासुब्रमण्यम (22), गंटाशाला चंद्रशेखर (28), पेद्दिरेड्डी धर्मतेजा (19) और जयमंगला हरि कृष्ण (20) को गिरफ्तार किया गया है।

एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई- को बताया, नाबालिक लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया जबकि गिरफ्तार लोगों को रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार नाबालिग पीड़िता और किशोर परिचित थे और वह किताबें लेने के लिए एलुरु जिले के मंडावल्ली मंडल के चिंतापाडु गांव के सरकारी स्कूल में गए थे।

पुलिस ने कहा कि कक्षा सात की छात्रा को अकेला देखकर कक्षा 10 का छात्र उसे स्कूल में ले गया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने इस कृत्य को कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो क्लिप को कई लोगों के साथ साझा किया।

लड़की के माता-पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया जिसके बाद चार लोगों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि उन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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