अर्नब गोस्वामी को अभी जमानत नहीं, उच्च न्यायालय में सुनवायी शनिवार को रहेगी जारी

Arnab Goswami

रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को शुक्रवार को कोई तत्काल राहत नहीं मिली क्योंकि बम्बई उच्च न्यायालय में उनकी अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवायी अधूरी रही।

मुंबई। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को शुक्रवार को कोई तत्काल राहत नहीं मिली क्योंकि बम्बई उच्च न्यायालय में उनकी अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवायी अधूरी रही। गोस्वामी को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के 2018 के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति ए एस कार्निक की एक खंडपीठ ने कहा कि वह समय की कमी के चलते सुनवायी शनिवार को जारी रखेगी।

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अदालत ने कहा, ‘‘हम इस मामले की सुनवायी के लिए विशेष तौर पर कल दोपहर में बैठेंगे।’’ गोस्वामी को बुधवार को मुंबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और अलीबाग ले जाया गया था जहां उनके खिलाफ उनकी कंपनी द्वारा बकाये का कथित रूप से भुगतान नहीं करने को लेकर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया था।

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पत्रकार गोस्वामी को 18 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोस्वामी वर्तमान में अलीबाग में एक स्कूल में बंद हैं जिसे अलीबाग जेल के लिए एक कोविड-19 केंद्र बनाया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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