विमान सुरक्षा बुनियादी ढांचे का बंदोबस्त करें: अदालत ने कहा

Arrange aircraft safety infrastructure: court said
[email protected] । Jun 29 2018 5:25PM

बंबई उच्च न्यायालय ने विमान हादसे का हवाला देते हुए वायु सुरक्षा के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर आज बल दिया। इस विमान हादसे में पांच व्यक्तियों की मौत हो गयी थी।

मुम्बई । बंबई उच्च न्यायालय ने विमान हादसे का हवाला देते हुए वायु सुरक्षा के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर आज बल दिया। इस विमान हादसे में पांच व्यक्तियों की मौत हो गयी थी। अदालत ने कहा कि संबंधित प्राधिकारियों को अब कदम उठाते हुये वायु सुरक्षा के लिए जरुरी बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करनी चाहिए या फिर लोगों की जान जोखिम में डालते रहें जैसा कि वह अबतक करते रहे हैं।

न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने मुम्बई मेट्रोपोलिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) की एक अर्जी पर यह टिप्पणी की। एमएमआरडीए ने यहां एक मेट्रो रेल जंक्शन के लिए ऊपर से गुजरने वाला केबल लगाने की अनुमति मांगते हुए यह अर्जी लगायी है। मेट्रो। बी लाईन के लिए ऐसे केबल बिछाने से ये जुहू हवाई अड्डे के फनल एरिया में 11 सेंटीमीटर अंदर तक चले जाऐंगे।

उपनगरीय क्षेत्र घाटकोपर इलाके में कल 12 यात्रियों की क्षमता वाला जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था , उसने जुहू से ही परीक्षण उड़ान भरी थी। एमएमआरडीए के वकील एस बी तालेकर ने अदालत से कहा कि ऊंचाई के नियमों का न्यूनतम उल्लंघन है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण (एएआई) ने जनवरी में उसे (एमएमआरडीए को) अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया था लेकिन उसने उच्च न्यायालय से भी इसकी इजाजत लेने का निर्देश दिया था।

पीठ ने कहा कि कभी कभी ‘एक सेंटीमीटर’ उल्लंघन भी बहुत ज्यादा होता है। अदालत ने इस विषय पर विमान पत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन निदेशालय, केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय से एमएमआरडीए की अर्जी पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में किसी प्रकार की राहत संबंधी कोई आदेश देने से इंकार कर दिया।

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