इन दलीलों के साथ ही खत्म हुई अयोध्या केस में आज की बहस, पढ़ें सुनवाई की प्रमुख बातें
पहले और दूसरे दिन सर्वोच्च अदालत में निर्मोही अखाड़ा और रामलला के वकीलों ने अपने दलील रखी थी। जबकि तीसरे दिन राम लला की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरन ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष दलीलें पेश की थी।चौथे दिन मुस्लिम पक्षकारों में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने हफ्ते में 5 दिन सुनवाई का किया विरोध किया।
अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर पर छठे दिन सुनवाई जारी है। इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की पीठ रोजाना सुनवाई कर रही है, जिसमें हफ्ते में पांच दिन ये मामला सुना जा रहा है। मंगलवार की सुनवाई में रामलला की तरफ से वकील सी. एस. वैद्यनाथन ने अपनी दलीलें रखीं और आज भी वह ही अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अदालत के सामने पुराणों का हवाला दिया। रामलला के वकील के द्वारा स्कन्द पुराण का जिक्र किए जाने पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप जिन शब्दों का जिक्र कर रहे हैं, उनमें रामजन्मभूमि के दर्शन का जिक्र है. इसमें किसी देवता का जिक्र नहीं है। जिसपर वकील वैद्यनाथन ने कहा कि रामजन्मभूमि ही अपने आप में देवता है।
Advocate C S Vaidyanathan, appearing for a Hindu party, says "during the reign of Akbar and Jahangir, there were early travelers to India like William Finch, William Hawkins who made references in their writing about Ayodhya. " https://t.co/Od2UpjeT8r
— ANI (@ANI) August 14, 2019
जस्टिस बोबडे ने उनसे पूछा कि इस जगह को बाबरी मस्जिद कब से कहना शुरू किया गया? रामलला के वकील ने इसपर जवाब दिया कि 19वीं सदी में, उससे पहले के कोई साक्ष्य नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि इसका क्या सबूत है कि बाबर ने ही मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। क्या इसका कोई सबूत है कि मंदिर को बाबर या उसके जनरल के आदेश के बाद ही ढहाया गया था। इस पर रामलला के वकील ने कहा कि मंदिर को किसने ढहाया इस पर कई तरह के तथ्य हैं, लेकिन ये तय है कि इसे 1786 से पहले गिराया गया था। रामलला के वकील वैद्यनाथन ने कहा कि अयोध्या शहर में जब बौद्ध का राज था, तभी से ही शहर का पतन शुरू हुआ। कई लोगों ने इस स्थान को खराब किया, हिंदुओं की मुख्य जगहों पर तीन मस्जिदें बनाई गईं, जिनमें से एक रामजन्मभूमि था।
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रामलला के वकील की तरफ से कहा गया कि मुस्लिम कानून के तहत किसी दूसरी जमीन पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने जन्मभूमि स्थान के कुछ नक्शे भी अदालत के सामने रखे। रामलला विराजमान के वकील वैद्यनाथ ने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड ने 1945 में कहा था कि राम के जन्मस्थान पर मस्जिद बनाई गई थी। इस पर जस्टिस बोबडे ने सुन्नी वक्फ बोर्ड से सवाल पूछा, राजीव धवन ने इस पर जवाब दिया कि उन्होंने 1946 फैसले के खिलाफ सूट दायर किया था।
Ayodhya land case: Hearing in the case has started in Supreme Court. It is the 6th day of the day-to-day hearing in the case. pic.twitter.com/vllAHGlpFj
— ANI (@ANI) August 14, 2019
पहले और दूसरे दिन सर्वोच्च अदालत में निर्मोही अखाड़ा और रामलला के वकीलों ने अपने दलील रखी थी। जबकि तीसरे दिन राम लला की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरन ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष दलीलें पेश की थी।चौथे दिन मुस्लिम पक्षकारों में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने हफ्ते में 5 दिन सुनवाई का किया विरोध किया। सीनियर एडवोकेट आर धवन का कहना है कि अगर हफ्ते में 5 दिन सुनवाई होती है तो यह अमानवीय है और हम अदालत की सहायता नहीं कर पाएंगे। सुनवाई के माध्यम से नहीं पहुँचा जा सकता और मुझे यह केस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जबकि पांचवें दिन रामलला विराजमान की तरफ से दलीलें रख रहे सी. एस. वैद्यनाथन ने कई बार अदालत में ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इतिहास से जुड़ी कई रिपोर्ट्स में इस बात को माना गया है कि वहां पर मस्जिद से पहले मंदिर था। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि बाहरी लोगों ने मंदिर को तोड़ा और मस्जिद बनाई थी. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये मस्जिद बाबर ने ही बनवाई थी।
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