सीतापुर जेल भेजे गए आजम, उनकी पत्नी और बेटा, अखिलेश ने बताया राजनीतिक साजिश

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[email protected] । Feb 27 2020 7:35PM

समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान और उनकी विधायक पत्नी व विधायक बेटे को रामपुर से सीतापुर जिला जेल स्थानांतरित कर दिया गया। इस बीच, पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गुरुवार को उनसे यहां मुलाकात के बाद कहा किभाजपा सत्ता में आने के बाद से पार्टी नेता आजम खान को निशाना बना रही है।

सीतापुर। समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान और उनकी विधायक पत्नी व विधायक बेटे को रामपुर से सीतापुर जिला जेल स्थानांतरित कर दिया गया। इस बीच, पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गुरुवार को उनसे यहां मुलाकात के बाद कहा किभाजपा सत्ता में आने के बाद से पार्टी नेता आजम खान को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि आजम के खिलाफ राजनीतिक साजिश की गयी।

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आजम खान से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है एक राजनीतिक साजिश के तहत भाजपा आजम खान को निशाना बना रही है। मैंने आजम साहब से मुलाकात की। उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और बेटे के सिर में भी चोट लगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जेल प्रशासन उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगा। 

अखिलेश ने पार्टी सांसद आजम खान के साथ-साथ उनकी विधायक पत्नी तंजीन फात्मा और विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम से जिला जेल सीतापुर में मुलाकात की। रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान उनकी विधायक पत्नी और बेटे को गुरुवार सुबह सीतापुर जिला जेल स्थानांतरित कर दिया गया। जेल के सूत्रों ने बताया कि आजम, उनके बेटे तथा पत्नी को आज अलसुबह सीतापुर जेल स्थानांतरित कर दिया गया। वे मामले की अगली सुनवाई यानी 2 मार्च तक सीतापुर जेल में ही रहेंगे।

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गौरतलब है कि रामपुर की एक अदालत ने बुधवार को रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम, रामपुर सदर सीट से विधायक उनकी पत्नी तजीन फातिमा और स्वार सीट से सपा विधायक उनके पुत्र अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे। रामपुर से सीतापुर लाए जाने के दौरान आजम ने यहां संवाददाताओं से संक्षिप्त बातचीत के दौरान जब उनसे दर्ज मुकदमों के बारे में पूछा गया तो सांसद ने कहा कि पूरा मुल्क जानता है मेरे और मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है। 

सीतापुर जेल स्थानांतरित किए जाने की वजह के बारे में पूछे जाने पर आजम ने कहा कि यह सरकार का फैसला है। आजम, उनकी पत्नी तजीन और पुत्र अब्दुल्ला ने अपर जिला न्यायाधीश-6 (एमपी, एमएलए) धीरेन्द्र कुमार की अदालत में बुधवार को समर्पण किया था जहां से तीनों को दो मार्च तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अदालत ने गत 24 फरवरी को आजम खां परिवार की अग्रिम जमानत की याचिका ठुकरा दी थी और उसकी सम्पत्ति की कुर्की का आदेश देते हुए गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था।

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गौरतलब है कि विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने गत मंगलवार को तीनों के कुर्की वारंट के साथ ही गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किए थे। भाजपा के स्थानीय नेता आकाश सक्सेना ने पिछले साल दर्ज कराये गये मुकदमे में अब्दुल्ला के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाये जाने का आरोप लगाया था। एक प्रमाण पत्र रामपुर से तो दूसरा लखनऊ से जारी किया गया है। जांच में आरोप सही पाये गये। रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक जन्म प्रमाणपत्र में अब्दुल्ला की जन्मतिथि एक जनवरी 1993 लिखी है। वहीं दूसरे प्रमाणपत्र में उनका जन्मस्थान लखनऊ दिखाया गया है और उनकी जन्मतिथि 30 सितम्बर 1990 लिखी है।

आरोप है कि आजम और उनकी पत्नी तजीन ने साजिश करके अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाये। अदालत ने इस मामले में पेश होने के लिये कई बार समन जारी किये लेकिन आजम खां और उनका परिवार हाजिर नहीं हुआ। उसके बाद अदालत ने कुर्की और गैरजमानती वारंट जारी किया था।

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