हत्या के दो मामलों में स्वयं-भू बाबा रामपाल को दोषी करार दिया गया
कोर्ट के चारों ओर तीन किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई हुई। बाबा रामपाल पर हो रही सुनवाई का मामला 2014 का है।
स्थानीय अदालत ने हत्या के दो मामलों में स्वयं-भू बाबा रामपाल को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया। हिसार के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डी. आर. चालिया ने रामपाल और उसके कुछ अनुयायियों को इन मामलों में दोषी ठहराया।
इन मामलों में सजा 16 और 17 अक्टूबर को सुनायी जाएगी। हिसार में बरवाला कस्बे में स्थित रामपाल के सतलोक आश्रम से 19 नवंबर, 2014 को चार महिलाओं और एक बच्चे का शव मिलने के बाद स्वयं-भू बाबा और उसके 27 अनुयायियों पर हत्या तथा लोगों को गलत तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगा था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हिसार में धारा 144 लगा दिया है। कोर्ट के चारों ओर तीन किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई हुई।
Haryana: Self-styled godman Rampal held guilty by Hisar Court in both cases of murder filed against him pic.twitter.com/Y1xwXoz2I6
— ANI (@ANI) October 11, 2018
अन्य न्यूज़