मतदान से 48 घंटे पहले रेडियो पर चुनावी मामले संबंधी प्रसारण पर रोक रहेगी : नांदेड के जिलाधिकारी

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Prabhasakshi

रेडियो को ‘‘अन्य प्रसारण माध्यम के’’ रूप में माना जाएगा और इसलिए उक्त धारा में उल्लिखित 48 घंटों की अवधि के दौरान रेडियो पर चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के मामले के प्रसारण/प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।

महाराष्ट्र में नांदेड प्रशासन ने मतदान से 48 घंटे पहले जिले में स्थानीय ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) केंद्र और अन्य रेडियो चैनलों को चुनावी मामले संबंधी प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

नांदेड लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी अभिजीत राउत ने सोमवार को यह आदेश जारी किया। आदेश में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में उल्लिखित उस प्रावधान का हवाला दिया गया है जो कि ‘‘टीवी या इसी तरह के अन्य माध्यमों के जरिए चुनावी मामलों के प्रसारण पर रोक लगाता है।’’

आदेश में कहा गया कि यह स्पष्ट किया जाता है कि रेडियो को ‘‘अन्य प्रसारण माध्यम के’’ रूप में माना जाएगा और इसलिए उक्त धारा में उल्लिखित 48 घंटों की अवधि के दौरान रेडियो पर चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के मामले के प्रसारण/प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नांदेड लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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