बैंक धोखाधड़ी मामला: ईडी ने दुबई में 51 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की

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ANI

मुख्य निदेशक/महत्वपूर्ण लाभार्थी श्रीकांत भासी, निदेशकों, गारंटर और संबंधित लोगों की ओर से की गई बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है, जिससे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 1,266.63 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बताया कि एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निरोधक कानून के तहत दुबई में 51 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के नौ आलीशान अपार्टमेंट और व्यावसायिक इमारतें कुर्क की गई हैं।

संघीय जांच एजेंसी के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इन संपत्तियों को जब्त करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया था।

ईडी ने एक बयान में कहा कि यह जांच एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल), इसके मुख्य निदेशक/महत्वपूर्ण लाभार्थी श्रीकांत भासी, निदेशकों, गारंटर और संबंधित लोगों की ओर से की गई बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है, जिससे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 1,266.63 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। बयान में कहा गया है कि कुर्क की गई 51.70 करोड़ रुपये की संपत्ति भासी की है और उन्होंने इसे अपनी बेटी को उपहार में दिया था।

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