Land for Jobs Scam: Lalu Yadav को Delhi High Court से बड़ा झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

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ANI
अभिनय आकाश । Mar 24 2026 3:40PM

यह मामला यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन के टुकड़े लेने के आरोपों से संबंधित है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें कई आरोपी शामिल हैं और भर्ती में अनियमितताओं का आरोप है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से यादव को कोई राहत नहीं मिली है और मामले की जांच जारी रहेगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित भूमि-बदले-नौकरी मामले में सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। इससे आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री को झटका लगा है। सुनवाई के दौरान, अदालत ने याचिका को सारहीन और निराधार बताते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने के अनुरोध को खारिज कर दिया।

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यह मामला यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन के टुकड़े लेने के आरोपों से संबंधित है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें कई आरोपी शामिल हैं और भर्ती में अनियमितताओं का आरोप है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से यादव को कोई राहत नहीं मिली है और मामले की जांच जारी रहेगी। यादव की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने दलील दी कि कथित कृत्य उनके रेल मंत्री रहते हुए किए गए थे और इसलिए ये उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे में आते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में किसी भी जांच या छानबीन शुरू करने से पहले पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। इस दलील का विरोध करते हुए, सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने तर्क दिया कि ऐसी किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि नियुक्तियों से संबंधित निर्णय महाप्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं, न कि सीधे मंत्री द्वारा, और इसलिए धारा 17ए के तहत संरक्षण लागू नहीं होगा। अदालत ने इससे पहले दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनीं और फैसला सुनाने से पहले लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए समय भी दिया था।

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यह मामला यादव के रेल मंत्री के रूप में 2004 से 2009 के बीच के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य जोन में ग्रुप डी पदों पर कथित अनियमित नियुक्तियों से संबंधित है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि यादव के परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर हस्तांतरित भूमि पार्सल के बदले में नौकरियां दी गईं। 18 मई, 2022 को यादव और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अपनी याचिका में यादव ने देरी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कथित घटनाओं के लगभग 14 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई, जबकि पहले की जांच एक सक्षम अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करके बंद कर दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि पहले की बंद रिपोर्टों का खुलासा किए बिना मामले को फिर से खोलना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

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