Gyanvapi ASI Survey: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज बड़ी सुनवाई, होगा बड़ा फैसला!

एसआई से सर्वे की मांग की गई और इसका मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से विरोध किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई ज्ञानवापी मामले को लेकर।
ज्ञानवापी सिद्ध वजूखाने के एएसआई के सर्वे की मांग के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज हिंदू पक्ष की ओर से राखी सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका में वैज्ञानिक तरीके से एसआई से सर्वे की मांग की गई और इसका मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से विरोध किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई ज्ञानवापी मामले को लेकर।
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प्रस्तुतीकरण में आगे कहा गया है कि ज़िला न्यायाधीश की अदालत ने यह दावा करके गलती की है कि उसने जानबूझकर कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र को सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा है, जबकि आवेदन में ऐसा कोई अनुरोध नहीं था। अदालत में सौरभ तिवारी और अमिताभ त्रिवेदी ने तर्क दिया कि संपूर्ण संपत्ति की धार्मिक प्रकृति का पता लगाने के लिए 'वज़ूखाना' क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तर्क दिया गया है कि हिंदुओं द्वारा 'शिवलिंग' कहे जाने वाले ढांचे को छोड़कर, 'वज़ूखाना' क्षेत्र का सर्वेक्षण सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गैर-आक्रामक तकनीकों का उपयोग करके किया जा सकता है।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने ज्ञानवापी मस्जिद की इंतेज़ामिया समिति को वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 अक्टूबर, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली दीवानी पुनरीक्षण याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक महीने का समय देते हुए एक आदेश जारी किया। एएसआई ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई, 2023 के आदेश के अनुसार यह निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया था कि क्या मस्जिद का निर्माण किसी पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के ढांचे पर किया गया था।
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