6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, आरोपी को सुनाई गई मौत की सजा

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बिहार में छोटी बच्ची के दुष्कर्म के मामले में एक को मौत की सजा सुनाई गई है।पुलिस ने इस वर्ष 12 जनवरी को आरोपपत्र दायर किया था जिस पर अदालत ने 20 जनवरी को संज्ञान लिया और दो दिन बाद आरोप तय कर मुकदमे की कार्यवाही रिकॉर्ड समय में पूरी की।

अररिया। बिहार के अररिया जिला की एक विशेष ‘पॉक्सो’ अदालत ने छह साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मृत्यदंड की सजा सुनाई है। विशेष ‘पॉक्सो’ न्यायाधीश शशिकांत राय ने 48 वर्षीय मोहम्मद मेजर को इस जघन्य अपराध में दोषी ठहराए जाने के दो दिन बाद शुक्रवार को यह आदेश पारित किया।

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बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के एक दिन बाद पीड़िता की मां ने पिछले साल 2 दिसंबर को जिले के भरगामा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस वर्ष 12 जनवरी को आरोपपत्र दायर किया था जिस पर अदालत ने 20 जनवरी को संज्ञान लिया और दो दिन बाद आरोप तय कर मुकदमे की कार्यवाही रिकॉर्ड समय में पूरी की। ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम’ (पॉक्सो) के अलावा एससी/एसटी कानून की धाराओं में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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