राजस्थान विधानसभा के भीतर धरने पर बैठे भाजपा विधायक मदन दिलावर, जानिए क्या है पूरा मामला

Madan Dilawar

भाजपा विधायक मदन दिलावर ने कहा कि अध्यक्ष ने उनकी याचिका को 24 जुलाई को निस्तारित कर दिया।... होना तो यह चाहिए था कि विधानसभा अध्यक्ष मेरा पक्ष भी सुनते और उसके बाद कोई फैसला करते। इससे मुझे संतुष्टि होती।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका को खारिज कर दिया है। विधायक दिलावर का कहना है कि वह आदेश के अध्ययन के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। हालांकि दिलावर अध्यक्ष के फैसले की प्रति लेने के लिए सोमवार को कुछ देर के लिए विधानसभा सचिव के कमरे में धरने पर बैठ गए। सचिवालय ने उन्हें आदेश का सार उपलब्ध करा दिया जिसके बाद वह बाहर आए। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने राज्य में बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर आपत्ति जताते हुए इन विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत एक याचिका याचिका 16 मार्च को दी। इसके बाद 17 जुलाई को याचिका पर तुरंत कार्यवाही करने के लिये फिर से अनुरोध किया। दिलावर के अनुसार अध्यक्ष ने उनकी याचिका का निस्तारण कर दिया लेकिन उन्हें उसकी प्रति नहीं मिली। 

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दिलावर ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘‘अध्यक्ष ने उनकी याचिका को 24 जुलाई को निस्तारित कर दिया।... होना तो यह चाहिए था कि विधानसभा अध्यक्ष मेरा पक्ष भी सुनते और उसके बाद कोई फैसला करते। इससे मुझे संतुष्टि होती।’’ दिलावर ने कहा कि उन्हें अध्यक्ष के आदेश का सार उपलब्ध करवा दिया गया है। उन्हें आश्वस्त किया गया है कि विस्तृत आदेश की प्रति शाम तक उपलब्ध करा दी जाएगी। दिलावर ने बसपा के छह विधायकों का कांग्रेस के साथ विलय किये जाने के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में भी याचिका लगाई थी जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीणा, जोगेन्द्र अवाना और राजेन्द्र गुढ़ा ने 2018 विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर जीता था। ये सभी विधायक सितम्बर 2019 में बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गये थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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