Calcutta High Court ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रोकने पर West Bengal सरकार से मांगी रिपोर्ट

Calcutta High Court ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रोकने पर West Bengal सरकार से मांगी रिपोर्ट
प्रतिरूप फोटो

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग को 14 अगस्त तक उस आदेश पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें एक संस्था को बाहर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित करने से रोका गया था। लाइफ केयर मेडिकल फाउंडेशन ने राज्य रक्त आधान परिषद की जांच पूरी होने तक शिविर लगाने पर लगी रोक के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख तय की है।

कोलकाता, सात अगस्त कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि वह 14 अगस्त तक उस आदेश पर रिपोर्ट दाखिल करे जिसमें एक ‘रक्त बैंक’ को उसके खिलाफ जांच पूरी होने तक बाहर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन नहीं करने के लिए कहा गया है। ‘लाइफ केयर मेडिकल फाउंडेशन’ ने राज्य स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक (राज्य रक्त आधान परिषद और रक्त आधान सेवा) के उस निर्देश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था, जिसमें उसे पश्चिम बंगाल राज्य रक्त आधान परिषद (एसबीटीसी) की जारी जांच पूरी होने तक एक अगस्त से संस्था से बाहर जाकर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित नहीं करने को कहा गया था। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने इस मामले में अधिकारियों को 14 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत ने याचिकाकर्ता संगठन को अधिकारियों के तर्कों पर अपनी आपत्ति 18 अगस्त तक दाखिल करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति राव ने निर्देश दिया कि इस मामले पर अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।

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