Adani Row: 'मीडिया पर नहीं लगा सकते रोक', सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया को रिपोर्टिंग से रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "हम मीडिया को कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं। इस मामले को अधिवक्ता एमएल शर्मा ने चर्चा के समय उठाया, जिन्होंने कहा कि हर दिन नए घटनाक्रम होते हैं। उन्हें जवाब देते हुए, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि शीर्ष अदालत मामले पर आदेश पारित करेगी और "हमें जो करना है वह करेंगे।
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पिछली सुनवाई में, अदालत ने सीलबंद लिफाफे में केंद्र की दलीलों को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह मामले में "पूर्ण पारदर्शिता" बनाए रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति के सुझावों को मानने से भी इनकार कर दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कमेटी के नाम और शासनादेश पर सरकार के ''सुझाव'' मानने से इंकार कर मामले में पारदर्शिता की दिशा में निर्णायक कदम उठाया था।
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हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर स्टॉक हेरफेर, टैक्स हेवन के अनुचित उपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। इसने समूह के बढ़ते कर्ज के बारे में भी चिंता जताई है। इस धमाकेदार रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप के शेयर धड़ाम हो गए।
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