हरियाणा के CM का घेराव करने को लेकर पंजाब के नौ SAD विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज

Haryana CM

चंडीगढ़ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवक को सरकारी कामकाज करने में बाधा पहुंचाना), 323 (जानबूझ कर चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 341 (अवैध तरीके से रोकना) सहित अन्य संबद्ध धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया है।

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का यहां विधानसभा के बाहर पिछले हफ्ते घेराव करने की कथित तौर पर कोशिश करने को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब के नौ शिअद विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। प्राथमिकी में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के शरणजीत सिंह ढिल्लों और विक्रम सिंह मजीठिया सहित अन्य विधायकों को नामजद किया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवक को सरकारी कामकाज करने में बाधा पहुंचाना), 323 (जानबूझ कर चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 341 (अवैध तरीके से रोकना) सहित अन्य संबद्ध धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि शिअद विधायकों ने 10 मार्च को विधानसभा भवन के बाहर खट्टर का घेराव किया था और केंद्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की थी। इसके बाद, हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने खट्टर के साथ कथित बदसलूकी करने को लेकर पंजाब के विधायकों के एक समूह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला किया था। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने इस घटना की सोमवार को निंदा की और सदन को सूचित किया कि पंजाब से शिअद विधायकों के एक समूह ने पिछले हफ्ते हरियाणा के मुख्यमंत्री का उस वक्त कथित तौर पर घेराव करने और उन पर हमला करने की कोशिश की, जब वह मीडिया से बात कर रहे थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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