CPM नेता KP Udayabhanu पर केस दर्ज, प्रदर्शन के दौरान पुलिस को दी थी धमकी

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केरल के पत्तनमथिट्ठा जिले में प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य समिति सदस्य के. पी. उदयभानु के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई 11 अगस्त को कीझवैपुर थाने तक निकाले गए विरोध मार्च में दिए गए भाषण के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के परिजनों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। सोशल मीडिया पर भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया।

पत्तनमथिट्ठा के मल्लप्पल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की राज्य समिति के सदस्य के. पी. उदयभानु के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कुख्यात अपराधी अर्जुन अयंकी की तलाश में आठ अगस्त को मल्लप्पल्ली इलाके के घरों में की गई छापेमारी के विरोध में माकपा की ओर से निकाले गए मार्च के बाद कीझवैपुर थाने में यह मामला दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार, 11 अगस्त को कीझवैपुर थाने तक निकाले गए इस विरोध मार्च में माकपा के 100 से अधिक स्थानीय नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। प्राथमिकी के अनुसार, माकपा के पूर्व जिला सचिव एवं राज्य समिति के मौजूदा सदस्य उदयभानु ने जनसभा को संबोधित किया और पुलिस अधिकारियों के परिवार के सदस्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए उन्हें खुलेआम धमकी दी। इसमें कहा गया कि माकपा नेता ने कथित तौर पर धमकी भरे लहजे में कहा कि अधिकारियों के घर में भी मा-बाप या बहनें होंगी, ‘‘हम उनसे निपट लेंगे।’’ प्राथमिकी में कहा गया है कि कथित भाषण का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिससे पुलिसकर्मियों के बीच भय का माहौल बन गया।

अधिकारियों ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 117(ई) (लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा डालाना) व 120(ओ) (शांति भंग करने व उपद्रव के इरादे से सूचना फैलाना) के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया है। अयंकी को पुलिस ने आठ अगस्त को कन्नूर जिले से गिरफ्तार किया था, उसी दिन मल्लप्पल्ली में भी छापेमारी की गई थी।

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