बाबरी विध्वंस मामला: कल्याण सिंह की बढ़ीं मुश्किलें, CBI ने अदालत में दाखिल की याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र के आरोप फिर से बहाल करने का आदेश दिया था।

नई दिल्ली। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें अब बढ़ गईं हैं। बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बतौर आरोपी अदालत में पेश करने के लिए सीबीआई ने अर्जी दाखिल कर दी है। 

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सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र के आरोप फिर से बहाल करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट यह भी स्पष्ट किया था कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे सिंह को मुकदमे का सामना करने के लिये आरोपी के तौर पर बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को संवैधानिक छूट मिली हुई है।

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गौरतलब है कि कल्याण सिंह को 3 सितंबर 2014 को पांच साल के कार्यकाल के लिए राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। 

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