गार्गी कॉलेज छेड़छाड़ मामले में जांच की मांग वाली याचिका पर केन्द्र, CBI से जवाब तलब

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[email protected] । Feb 17 2020 11:30AM

उच्चतम न्यायालय के शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने और उसे उच्च न्यायालय जाने का आदेश देने के बाद गुरुवार को उन्होंने यह याचिका दायर की थी। अधिवक्ता एवं याचिकाकर्ता एम. एल. शर्मा ने याचिका में कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों के सारे फुटेज और सभी वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की मांग की है।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ की घटना की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को केन्द्र सरकार और एजेन्सी से जवाब मांगा। यह कथित छेड़खानी पिछले हफ्ते कॉलेज में एक सांस्कृतिक समारोह के दौरान हुई थी। न्यायमूर्ति जी. एस. सिस्तानी और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की एक पीठ ने वकील एम.एल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर केन्द्र और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है।

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उच्चतम न्यायालय के शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने और उसे उच्च न्यायालय जाने का आदेश देने के बाद गुरुवार को उन्होंने यह याचिका दायर की थी। अधिवक्ता एवं याचिकाकर्ता एम. एल. शर्मा ने याचिका में कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों के सारे फुटेज और सभी वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की मांग की है। गौरतलब है कि दक्षिण दिल्ली स्थित गार्गी कॉलेज में छह फरवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ व्यक्तियों के एक समूह ने परिसर में घुस कर छात्राओं से कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी। छात्राओं ने दावा किया है कि इस पूरी घटना के दौरान सुरक्षा अधिकारी खड़े होकर तमाशा देखते रहे। छात्राओं के सोशल मीडिया पर आपबीती बयां करने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था।

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