आईएएस कैडर नियम में बदलाव नहीं करे केंद्र :कांग्रेस सांसद

उन्होंने कहा कि इस कदम को उठाने के पीछे केंद्र का यह तर्क बेबुनियाद है कि प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों की कमी है। गोगोई ने आरोप लगाया कि यह केंद्र की राज्यों में काम करने वाले आईएएस अधिकारियों को प्रभावित करने की योजना है और ऐसा नहीं होना चाहिए।
नयी दिल्ली| कांग्रेस के एक सांसद ने शुक्रवार को सरकार से मांग की कि उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) कैडर नियम, 1954 में बदलाव नहीं करना चाहिए।
कांग्रेस के गौरव गोगोई ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि आईएएस कैडर नियमों में बदलाव के केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ अब तक दस राज्य अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि इस कदम को उठाने के पीछे केंद्र का यह तर्क बेबुनियाद है कि प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों की कमी है। गोगोई ने आरोप लगाया कि यह केंद्र की राज्यों में काम करने वाले आईएएस अधिकारियों को प्रभावित करने की योजना है और ऐसा नहीं होना चाहिए।
कांग्रेस के वी के श्रीकंदन ने शून्यकाल में सरकार से मांग की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के तहत प्रत्येक सांसद को एक साल में 35 मामलों में मरीजों का उपचार कराने की सीमा है जिसे बढ़ाकर 100 मामले किया जाना चाहिए।
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